26.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

रिजर्व बैंक ने विलय और अधिग्रहण के नए नियमों का मसौदा जारी किया

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने आज विलय एवं अधिग्रहण के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया जिसमें इस तरह की गतिविधियों की रिपोटि’ग को अधिक कडा और समयबद्ध बनाया गया है. इसके अलावा ऐसे सभी तरह के सौदों के लिए अनुमति को अनिवार्य बनाया गया है जो स्वत: मार्ग से नहीं होते हैं.इन […]

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने आज विलय एवं अधिग्रहण के लिए नए नियमों का मसौदा जारी किया जिसमें इस तरह की गतिविधियों की रिपोटि’ग को अधिक कडा और समयबद्ध बनाया गया है.

इसके अलावा ऐसे सभी तरह के सौदों के लिए अनुमति को अनिवार्य बनाया गया है जो स्वत: मार्ग से नहीं होते हैं.इन नए नियमों को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (समझौते, व्यवस्था और एकीकरण) संशोधन विनियम-2017 के तहत अधिसूचित किया है जिसे 13 अप्रैल को जारी किया था.
प्रस्तावित नियमों को फेमा नियमों के तहत लाया जाएगा ताकि किसी विदेशी और घरेलू कंपनी के बीच विलय, अलगाव, एकीकरण, पुनर्प्रबंधन इत्यादि होने पर उठने वाले मुद्दों को सुलझाया जा सके.इन नियमों के तहत सीमा पार होने वाले किसी भी विलय इत्यादि में मंजूरी मिलने की तिथि से 180 दिन के भीतर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा. रिजर्व बैंक ने इस पर लोगों से नौ मई तक टिप्पणियां मांगी हैं.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel