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Atal Pension Yojana : कम उम्र में निवेश करने पर लाखों का होगा गारंटीड फायदा, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

APY Latest News : अटल पेंशन योजना (APY) सरकार की एक ऐसी स्कीम है, जिसकी कम उम्र में शुरुआत करने पर ताउम्र गारंटीड इनकम होता रहेगा. परिवार को सुरक्षा और बीमा कवर का फायदा अलग से मिलेगा. इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक करीब 40 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अनुसार, अटल पेंशन योजना में कुल अंशधारकों की संख्या 2.63 करोड़ को पार कर चुकी है.

APY Latest News : अटल पेंशन योजना (APY) सरकार की एक ऐसी स्कीम है, जिसकी कम उम्र में शुरुआत करने पर ताउम्र गारंटीड इनकम होता रहेगा. परिवार को सुरक्षा और बीमा कवर का फायदा अलग से मिलेगा. इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक करीब 40 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के अनुसार, अटल पेंशन योजना में कुल अंशधारकों की संख्या 2.63 करोड़ को पार कर चुकी है.

कौन कर सकता है आवेदन

सरकार की इस पेंशन योजना के तहत 18 से लेकर 40 साल तक की उम्र के लोग आवेदन सकते हैं. इसमें अंशदान करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद एक निश्चित पेंशन राशि या अंशधारक की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को उतनी ही गारंटीड पेंशन देने का प्रावधान है. इसके अलावा, अंशधारक के 60 साल की उम्र प्राप्त करने तक कुल जमा पेंशन कोष नामिती को वापस करने की भी व्यवस्था है.

नेटबैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करने वालों के लिए खाता खोलना होगा आसान

जिन लोगों के पास बैंक खाता है, लेकिन वे नेट बैंकिंग सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके लिए अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलना जल्द ही आसान हो जाएगा. योजना के सब्सक्राइबरों की ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पीएफआरडीए द्वारा एपीवाई-पीओपी को उनके मौजूदा बचत खाताधारकों के ऑन-बोर्डिंग के वास्ते एक वैकल्पिक चैनल शुरू करने की अनुमति दी जा रही है. नए चैनल के तहत कोई भी नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप का उपयोग किए बिना एपीवाई खाता खोल सकता है.

एपीवाई में सब्सक्राइबर को मिलता तिहरा लाभ

  • 60 साल की उम्र होने पर सब्सक्राइबर को न्यूनतम गारंटीड पेंशन मिलती है.

  • सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद उसके जीवनसाथी को गारंटीड पेंशन मिलती है.

  • सब्सक्राइबर और उसके पति या पत्नी, दोनों की मृत्यु होने पर पूरा कार्पस बच्चों को मिल जाएगा.

कौन करा सकता है रजिस्ट्रेशन

एपीवाई में 18-40 वर्ष का कोई भी भारतीय नागरिक रजिस्ट्रेशन करा सकता है. एपीवाई में रजिस्ट्रेशन के लिए ग्राहकों के पास बचत बैंक खाता होना चाहिए. इसके अलावा बैंक डिटेल में आधार कार्ड भी अपडेट होना चाहिए. इसके अलावा मोबाइल नंबर होना चाहिए.

कैसे करें आवेदन

  • एपीवाई के तहत आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. ऑफलाइन तरीके से आवेदन के लिए पीएफआरडीए ने बैंकों के वेब पोर्टल के इस्तेमाल का विकल्प पेश किया है.

  • बैंक खाताधारक को APY खाता ऑनलाइन खुलवाने की सुविधा देने वाले बैंकों के पोर्टल पर जाना होगा.

  • इसके बाद उन्हें कस्टमर ID या बचत खाता संख्या (कोई दो) या PAN या आधार डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए पूरा होगा.

  • रजिस्ट्रेशन पूरा होने पर ग्राहक के सामने वेब फॉर्म आएगा, जिसमें कुछ डेटा अपने आप पहले से भरा होगा.

  • APY खाता खुलवाने वाला व्यक्ति अन्य डेटा जैसे पेंशन की धनराशि, ऑटो डेबिट की फ्रीक्वेंसी, नॉमिनेशन आदि अन्य डिटेल्स भर सकता है.

  • ओटीपी ऑथेंटिकेशन या ई सिग्नेचर के जरिए बैंक को APY इनरोलमेंट फॉर्म डिजिटल तरीके से जमा हो जाएगा.

  • अगर कोई ई सिग्नेचर या ओटीपी उपलब्ध नहीं करा सकता है तो वह बाद में फॉर्म पर प्रत्यक्ष रूप से सिग्नेचर कर इसे अपनी बैंक ब्रांच में जमा कर सकता है.

कम उम्र में कैसे मिलेगा अधिक फायदा

एपीवाई स्कीम के तहत सब्सक्राइबर्स को न्यूनतम 20 साल तक निवेश करना जरूरी होता है. कम उम्र में निवेश पर सब्सक्राइबर्स को फायदा है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 18 वर्ष की उम्र से 210 रुपये मासिक योगदान शुरू करते हैं, तो आप 42 साल तक इसमें 1,05,840 रुपये निवेश करेंगे और 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर हर महीने आपको 5 हजार रुपये का पेंशन मिलेगा.

वहीं, अगर आप यही योगदान 39 वर्ष की उम्र में करते हैं, तो आपको हर महीने 1318 रुपये का योगदान 21 साल तक करना होगा. 21 साल में आप 3,32,136 रुपये निवेश करेंगे और 60 साल की उम्र पूरी होने पर मासिक पेंशन 5 हजार रुपये मिलेगा. यहां देख सकते हैं कि 18 वर्ष की उम्र से योगदान करने और 39 वर्ष की उम्र से योगदान शुरू करने पर पेंशन राशि समान है, लेकिन योगदान राशि में तीन गुने से अधिक का अंतर है.

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Posted By : Vishwat Sen

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