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EPFO News: ईपीएफ खाते से पैसा निकासी के बदल गए नियम, अब चेक अपलोड करने की जरूरत नहीं

EPFO News: EPFO ने PF निकासी प्रक्रिया को आसान बना दिया है. अब ऑनलाइन निकासी के लिए चेक की फोटो अपलोड करने और बैंक खाते के नियोक्ता सत्यापन की जरूरत नहीं होगी. यह नया नियम 8 करोड़ अंशधारकों को फायदा पहुंचाएगा और दावा निपटान प्रक्रिया को तेज करेगा.

EPF Withdrawal Rules Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ऑनलाइन पीएफ निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. अब EPF खाते से पैसे निकालने के लिए अंशधारकों को चेक या बैंक पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही, नियोक्ता की ओर से बैंक खाते के सत्यापन की अनिवार्यता भी हटा दी गई है.

EPFO ने क्यों किया यह बदलाव?

इस नए नियम से देशभर के लगभग 8 करोड़ EPF खाताधारकों को लाभ मिलेगा. इससे दावा निपटान प्रक्रिया तेज होगी और नियोक्ताओं के लिए भी कारोबारी सुगमता (Ease of Doing Business) बढ़ेगी.

पहले EPF निकासी के लिए क्या जरूरी था?

पहले, जब कोई EPF खाताधारक ऑनलाइन निकासी के लिए आवेदन करता था, तो उसे अपने UAN (Universal Account Number) या PF खाते से जुड़े बैंक खाते की चेक या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी अपलोड करनी पड़ती थी. साथ ही, नियोक्ता (employer) को भी बैंक खाता सत्यापित करना जरूरी था. अब यह दोनों अनिवार्यताएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई हैं.

EPFO के इस नए नियम से क्या होगा फायदा?

  • तेजी से क्लेम सेटलमेंट: EPF निकासी प्रक्रिया पहले से अधिक तेज होगी.
  • दावों की अस्वीकृति में कमी: बैंक खाता सत्यापन से जुड़ी दिक्कतें अब खत्म हो जाएंगी.
  • सभी खाताधारकों को मिलेगा लाभ: अब यह नियम सभी EPF खाताधारकों के लिए लागू कर दिया गया है.
  • नियोक्ताओं का कार्यभार कम होगा: अब नियोक्ताओं को बैंक खाता सत्यापित करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी.

28 मई 2024 से हो रहा था टेस्ट

यह बदलाव 28 मई 2024 को ट्रायल बेसिस पर कुछ KYC-अपडेटेड सदस्यों के लिए लागू किया गया था. इस दौरान 1.7 करोड़ EPF अंशधारकों को इसका लाभ मिला. सफल टेस्ट के बाद अब इसे सभी EPF खाताधारकों के लिए लागू कर दिया गया है.

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EPFO की आधिकारिक घोषणा

श्रम मंत्रालय ने कहा, “ईपीएफ सदस्यों के लिए ‘जीवन की सुगमता’ और नियोक्ताओं के लिए ‘कारोबारी सुगमता’ सुनिश्चित करने के लिए इन जरूरतों को समाप्त किया गया है.”

  • अब EPF निकासी के लिए चेक या पासबुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी.
  • नियोक्ता द्वारा बैंक खाते के सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है.
  • दावा निपटान (Claim Settlement) प्रक्रिया तेज होगी और अस्वीकृत दावों की संख्या घटेगी.
  • यह नया नियम सभी EPF खाताधारकों के लिए लागू हो गया है.
  • 28 मई 2024 से इसका सफल परीक्षण हो चुका है और अब इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया है.

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KumarVishwat Sen
KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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