Gold: भारत में सोने को धन, समृद्धि और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. खासकर महिलाओं के लिए सोना एक महत्वपूर्ण संपत्ति होती है, जो वे शादी, उपहार या निवेश के रूप में संजोकर रखती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कानून के अनुसार एक व्यक्ति घर पर कितनी मात्रा में सोना रख सकता है?
आयकर नियमों के अनुसार घर में सोना रखने की सीमा
भारत सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत यह निर्धारित किया है कि एक व्यक्ति कितनी मात्रा में बिना किसी आयकर विभाग की जांच के सोना रख सकता है.
विवाहित महिला के लिए सोना रखने की सीमा
- 500 ग्राम तक बिना किसी दस्तावेज़ या आयकर विभाग की पूछताछ के घर पर रखा जा सकता है.
अविवाहित महिला के लिए सीमा
- 250 ग्राम तक सोना बिना किसी जांच के रखा जा सकता है.
पुरुषों के लिए सीमा
- 100 ग्राम तक सोना रखने पर कोई आयकर विभाग की जांच नहीं होती.
संयुक्त परिवार में सोने की सीमा
अगर परिवार में कई सदस्य हैं और उनकी आयकर विवरणी (ITR) साफ-सुथरी है, तो परिवार में प्रत्येक सदस्य के अनुसार यह सीमा लागू होती है. उदाहरण के लिए, अगर परिवार में पति, पत्नी और दो बेटियाँ हैं, तो कुल 1 किलो 350 ग्राम सोना बिना किसी दस्तावेज़ के घर पर रखा जा सकता है.
क्या अधिक सोना रखने पर आयकर विभाग कार्रवाई करता है?
यदि किसी के पास उपरोक्त सीमा से अधिक सोना पाया जाता है, तो आयकर विभाग उससे उस सोने का स्रोत पूछ सकता है. यदि व्यक्ति के पास सोने की खरीदारी के वैध बिल, वसीयत, उपहार या विरासत में मिलने का प्रमाण है, तो कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन अगर सोने का स्रोत स्पष्ट नहीं है, तो आयकर विभाग अघोषित संपत्ति मानकर उस पर टैक्स और जुर्माना लगा सकता है.
अगर आप कानूनी रूप से अपने सोने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो हमेशा खरीदारी के बिल और दस्तावेज़ संभालकर रखें. सरकार की तय सीमा में सोना रखने से किसी भी प्रकार की जांच से बचा जा सकता है.
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