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Indian Railways: ट्रेन में सफर से पहले टिकट गुम हो जाने पर भी कर सकेंगे यात्रा, बस करना होगा ये काम

Indian Railways IRCTC Ticket Rules: बिना टिकट पकड़े जाने पर न केवल आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या टिकट गुम हो जाने पर रेल में यात्रा करना संभव है.

Indian Railways IRCTC Ticket Rules: ट्रेन में यात्रा करने से पहले अगर आपका टिकट गुम हो जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल, ऐसी स्थिति में भी आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं. अपने सफर को पूरा करने के लिए आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाना होगा. आइए जानते है डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए क्या है प्रोसेस.

TC से बनवाना होगा डुप्लीकेट टिकट

यहां आपको बताते चलें कि बिना टिकट पकड़े जाने पर न केवल आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या टिकट गुम हो जाने पर रेल में यात्रा करना संभव है. जवाब हां है, लेकिन इस स्थिति में आपको थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ सकता है. इसके लिए आपको टिकट चेकर से एक डुप्लीकेट टिकट बनवाना होगा. टीटी आपके आधार नंबर व नाम के जरिए टिकट चेक करने के बाद आपको एक डुप्लीकेट टिकट बनाकर दे देगा. जिसके बाद आप अपनी यात्रा को पूरा सकते हैं.

जानिए क्या है डुप्लीकेट टिकट बनवाने की प्रक्रिया

IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर डुप्लीकेट टिकट बवनाने की प्रक्रिया बताई गई है. इसके अनुसार, इस स्थिति में आपको श्रेणी अनुसार टिकट बनवाना होगा तथा इसी के मुताबिक ही फीस का प्रावधान किया गया है. स्लीपर क्लास की डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा. वहीं, थर्ड एसी के लिए 100 रुपये और फर्स्ट और सेकेंड एसी के लिए 150 रुपये दने होंगे. ध्यान रहे यदि रिजर्वेशन चार्ट बनने के बाद आपका टिकट गुम होता है तो आपको टिकट का 50 फीसदी भुगतान करना होगा. वहीं, यदि आपका कंफर्म टिकट फट जाता है तो भी आपको बिना डुप्लीकेट टिकट के यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके लिए आपको अपनी टिकट का 25 फीसदी जुर्माना देना होगा. टिकट चेकर या प्लेटफॉर्म से आपको डुप्लीकेट टिकट बनाकर दिया जाएगा. साथ ही प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूटने से पहले व चार्ट बनने से पहले आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाना होगा.

क्या प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा?

आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म टिकट लेने से बचते हैं. यदि आप प्लेटफॉर्म पर बिना टिकट के पकड़े जाते हैं तो आपको 260 रुपये का जुर्माना देना होगा. इतना ही नहीं, यदि आप जुर्माना नहीं देते है तो आपको जेल की हवा भी लग सकती है. आपको शायद ही पता होगा कि आप प्लेटफॉर्म टिकट से यात्रा भी कर सकते हैं. आपातकाल स्थिति में आप बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा भी कर सकते हैं.

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Samir Kumar
Samir Kumar
More than 15 years of professional experience in the field of media industry after M.A. in Journalism From MCRPV Noida in 2005

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