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लॉकडाउन के कारण 30 जून तक सरकार ने दी एक और राहत, करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा !

कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने करोड़ों आम लोगों को बड़ राहत दी है. सरकार ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कटने वाली राशि पर 30 तक छूट दी है. यानी आप सितंबर तक इस राशि को नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी.

नयी दिल्ली : कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने करोड़ों आम लोगों को बड़ राहत दी है. सरकार ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह कटने वाली राशि पर 30 तक छूट दी है. यानी आप सितंबर तक इस राशि को नहीं भरेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी.

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी ने एक आदेश जारी कर बताया कि अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट कार्ड पर 30 जून तक की छूट दी गयी है. अब 30 जून तक चाहे तो लाभार्थी इसका फायदा ले सकते हैं.

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पीएफआरडीए ने साथ ही यह भी कहा है कि अगर अटल पेंशन योजना के उपभोक्ता इस न काटे ग्रे पैसे को अगर 1 जुलाई से लेकर 20 व 30 सितंबर 2020 के बीच डिपॉजिट कर अपने अटल पेंशन योजना अकाउंट को नियमित करते हैं तो उनसे दंडस्वरूप कोई ब्याज नहीं वसूला जाायेग.

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1.9 करोड़ उपभोक्ता– देशभर में अटल पेंशन योजना के एक करोड़ अधिक लाभार्थी हैं. एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 31 अक्टूबर 2019 तक भारत में 1.9 करोड़ लाभार्थी इस योजना का लाभ ले रहे थे.

परिसंपत्ति बढ़ी- राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के प्रबंधन अधीन कुल परिसंपत्तियां 31 मार्च 2020 तक 4.17 लाख करोड़ पर पहुंच गयी. इस तिथि को इन योजनाओं के तहत पंजीकृत पेंशन-योजना-अंशधारकों की संख्या लगभग 3.45 करोड़ थी. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के 21.20 लाख और राज्य सरकारों के 47.54 लाख कर्मचारी एनपीएस के सदस्य थे.

अटल पेंशन योजना के बारे में– अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए है. इस योजना में 20-40 साल के मजदूर अपना पैसा जमा करा सकते हैं. यह योजना मई 2015 में शुरू किया गया था.

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