New Income Tax Bill: आयकर कानून में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसने टैक्सपेयर्स को चौंका दिया है. सरकार ने इनकम टैक्स की धारा 80C को समाप्त कर दिया है. यह धारा करदाताओं को 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचाने का सबसे लोकप्रिय माध्यम थी. अब इसके खत्म होने के बाद करदाताओं को नए विकल्पों की तलाश करनी होगी. आइए जानते हैं कि अब कैसे मिलेगा टैक्स छूट का फायदा.
क्या कहता है नया प्रस्ताव?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इनकम टैक्स प्रणाली में बदलाव के लिए नया प्रस्ताव पेश किया. इसका मकसद कर नियमों को सरल बनाना है ताकि लोग आसानी से समझ सकें. प्रस्ताव में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव शामिल है. फिलहाल नया इनकम टैक्स बिल समीक्षा के दौर में है और जल्द ही नए टैक्स कानून के रूप में लागू किया जाएगा. इस प्रस्ताव पर टैक्सपेयर्स के बीच काफी चर्चा हो रही है.
कैसे मिलता था धारा 80C का लाभ?
पुरानी टैक्स व्यवस्था में धारा 80C के तहत करदाता विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश कर 1.5 लाख रुपये तक की छूट पाते थे. इसमें इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS), पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), जीवन बीमा प्रीमियम, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और टैक्स-सेवर डिपॉजिट शामिल थे. यह प्रावधान उन लोगों के लिए फायदेमंद था, जो अपनी कर देनदारी कम करना चाहते थे.
धारा 80C के प्रावधान अब धारा 123 में शामिल
सरकार ने नए बिल में बड़ा बदलाव किया है. धारा 80C की कुछ छूटें अब नई धारा 123 के तहत दी जाएंगी. इसके अनुसार, व्यक्तिगत करदाताओं और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) को वर्ष में किए गए योग्य निवेशों पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी. यह छूट निर्धारित सीमा तक ही सीमित रहेगी. नए नियमों के तहत टैक्स छूट प्राप्त करना पहले की तुलना में सरल होगा.
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