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KYC के लिए बार-बार कॉल पर आरबीआई का बड़ा अपडेट, दिया यह निर्देश

KYC : आरबीआई के लोकपालों के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि यदि किसी ग्राहक ने एक बार अपने केवाईसी दस्तावेज किसी वित्तीय संस्था को सौंप दिए हैं, तो उन्हें बार-बार दोबारा जमा करने के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए.

KYC: अगर आप भी बैंकों से बार-बार केवाईसी (Know Your Customer) अपडेट के लिए आने वाले कॉल्स से परेशान हैं, तो राहत की खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने ग्राहकों को केवाईसी अपडेट के लिए बार-बार कॉल करने से बचें.

आरबीआई के लोकपालों के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि यदि किसी ग्राहक ने एक बार अपने केवाईसी दस्तावेज किसी वित्तीय संस्था को सौंप दिए हैं, तो उन्हें बार-बार दोबारा जमा करने के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंकिंग संस्थानों को अपनी शाखाओं और कार्यालयों को केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ना चाहिए ताकि ग्राहकों को अतिरिक्त परेशानी न उठानी पड़े.

केंद्रीय डेटाबेस से मिलेगा समाधान

आरबीआई गवर्नर ने चिंता जताई कि अधिकतर बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) अपने कार्यालयों को केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ने में पिछड़ रही हैं, जिससे ग्राहक बार-बार दस्तावेज जमा करने को मजबूर हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए, ताकि ग्राहकों को बार-बार फोन कॉल्स का सामना न करना पड़े.

गौरतलब है कि अगर कोई ग्राहक अपने केवाईसी दस्तावेज समय पर अपडेट नहीं करता है, तो बैंक उसके खाते में लेनदेन पर रोक लगा सकता है या अस्थायी रूप से खाते को निलंबित कर सकता है. गंभीर मामलों में खाते को बंद भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले बैंक को ग्राहक को सूचित करना आवश्यक होता है. आरबीआई के इस निर्देश से ग्राहकों को केवाईसी अपडेट के लिए बार-बार की असुविधा से राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही बैंकिंग प्रक्रिया को भी अधिक सुगम और ग्राहक हितैषी बनाया जा सकेगा.

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Abhishek Pandey
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