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ATM में कैश नहीं डालने पर बैंकों को दंडित करने वाली योजना की समीक्षा कर रहा आरबीआई

RBI Scheme of Penalising Banks भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर (RBI Deputy Governor T Rabi Sankar) ने शुक्रवार को कहा कि आरबीआई एटीएम (ATM) में समय से नोट नहीं डालने पर बैंकों को दंडित करने की अपनी योजना की समीक्षा कर रहा है. बैंकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद यह कदम उठाया जा रहा है.

RBI Scheme of Penalising Banks भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर (RBI Deputy Governor T Rabi Sankar) ने शुक्रवार को कहा कि आरबीआई एटीएम (ATM) में समय से नोट नहीं डालने पर बैंकों को दंडित करने की अपनी योजना की समीक्षा कर रहा है. बैंकों से मिली प्रतिक्रिया के बाद यह कदम उठाया जा रहा है.

बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसी वर्ष अगस्त महीने में कहा था कि वह एटीएम में समय पर नोट डालने में विफल रहने के लिए बैंकों को दंडित करेगा. एटीएम के जरिए जनता के लिए पर्याप्त नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना एक अक्टूबर 2021 से लागू की गई थी.

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर ने आज मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमें विभिन्न प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जिनमें से कुछ सकारात्मक हैं और कुछ में चिंता जताई गई है. स्थान विशेष को लेकर कुछ मुद्दे हैं. हम सभी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं. देखते हैं कि इसे कैसे सबसे अच्छी तरह लागू किया जा सकता है.

टी रवि शंकर ने कहा कि एटीएम में कैश नहीं रहने पर जुर्माना लगाने के पीछे विचार यह सुनिश्चित करना है कि सभी एटीएम में हर समय नकदी उपलब्ध रहे. खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में. इस योजना के अनुसार किसी भी एटीएम में एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक कैश नहीं रहने पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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