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Aryan Khan Case:आर्यन की जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई, वकील मुकुल बोले-वो किसी भी ड्रग रैकेट में शामिल नहीं

आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है. अब जमानत अर्जी पर कल यानी बुधवार 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

Aryan Khan Bail: बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिलहाल आर्थर रोड जेल में बन्द हैं. आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. आज स्टारकिड के जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अब इस केस में कल यानी 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी.

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी बोले, मेरे मुवक्किल, अरबाज और कई अन्य लोगों को पकड़ा गया. तलाशी ली गई और आरोपी 1 (आर्यन खान) के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ. आर्यन खान की ओर से पेश हुए पूर्व एजी मुकुल रोहतगी का कहना है कि यह पता लगाने के लिए किसी भी बिंदु पर कोई मेडिकल नहीं किया गया था कि क्या उन्होंने कोई दवा ली है. साथ ही उन्होने कोर्ट को ये भी कहा कि वो क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे. प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था.

मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि आर्यन किसी भी ड्रग रैकेट में शामिल नहीं है. एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं है कि आर्यन ने ड्रग्स रैकेट के लिए फायनांस किया.

ड्रग्स केस में नई व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान को दो अन्य लोगों के साथ कोकीन योजना पर चर्चा करते हुए दिखाया गया है. एक अन्य चैट में आर्यन खान और अभिनेता अनन्या पांडे ने वीड के बारे में भी खुलासा किया. इन चैट के आधार पर अनन्या पांडे को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. एक चैट में, आर्यन खान ने अनन्या पांडे से पूछा, “आप वीड लाए?”, जिस पर अनन्या ने जवाब दिया, “मुझे मिल रही है.

आर्यन खान को जमानत दिलवाने के लिए मुकुल रोहतगी ने मोर्चा संभाला है. वहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि अब तक की जांच में उनके “एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कनेक्शन का खुलासा हुआ है.” इसकी जांच की जा रही है और प्रोटोकॉल के मुताबिक हमें पर्याप्त समय की आवश्यकता है ताकि ठीक से पता लगाया जा सकें.

आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट को बताया कि आर्यन का प्रभाकर सेल या उसके नियोक्ता किरण गोसावी से कोई संबंध नहीं है. हलफनामे में कहा गया है कि आवेदक एनसीबी जेडडी और अन्य के बीच चल रहे आरोपों का भी पक्ष नहीं है.

एनसीबी का आरोप है कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की है. वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने केवल सीमित लोगों को अदालत में रहने के लिए कहा, ताकि अदालत कक्ष में भीड़भाड़ कम हो सके. हाईकोर्ट में आर्यन खान की जमानत याचिका का क्रमांक 57 है और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका का क्रमांक 64 है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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