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Aryan Khan Drugs Case : आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई ड्रग्स ऑन क्रूज़ मामले में लगभग दो सप्ताह पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद से तीसरी बार बुधवार को शुरू हुई और आज भी जारी है.

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई ड्रग्स ऑन क्रूज़ मामले में लगभग दो सप्ताह पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद से तीसरी बार बुधवार को शुरू हुई. कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बुधवार को मुंबई की एक सत्र अदालत को बताया कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान कथित तौर पर “अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी” में शामिल थे और “ड्रग्स की खरीद और वितरण” में शामिल थे.

आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने कोर्ट में दलील दी कि, मोबाइल फोन तो जब्त कर लिया लेकिन जब्ती पंचनामा तो नहीं है? अगर वे मानते हैं कि मोबाइल की सामग्री महत्वपूर्ण है, तो वो उनके पास है. मेरी आज़ादी में कटौती क्यों? ऐसा कुछ भी सुझाव नहीं दिया गया है कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो जांच प्रभावित होगी.

स्टार बेटे के बचाव में तर्क दिया गया कि आर्यन खान के पास ड्रग्स खरीदने के लिए उसके पास कोई नकदी नहीं थी, कि उस पर कोई ड्रग्स नहीं मिला, और अंत में वह क्रूज रेड के दौरान भी मौजूद नहीं थे. एनसीबी का कहना है कि, वह पहली बार इसका सेवन नहीं कर रहे थे. पिछले कुछ सालों से इसके नियमित कंज्यूमर हैं.

पंचनामा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह प्रतिबंधित पदार्थ लेते थे क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि जो चरस अरबाज मर्चेंट के पास से बरामद हुए है वे इसे क्रूज पर लेनेवाले थे. इसलिए यह कहना ठीक नहीं होगा कि उसके पास कोई मादक पदार्थ नहीं पाया गया. दोनों पेडलर आचित कुमार के संपर्क में थे. वह एक विदेशी नागरिक के संपर्क में था और हम विदेश मंत्रालय की सहायता ले रहे हैं और दिल्ली में हमारे विभाग के प्रमुख को भी लिखा है.

एएसजी का कहना है कि आर्यन को इस आधार पर जमानत नहीं दी जानी चाहिए कि वह सबूतों से छेड़छाड़ करेगा. एएसजी का तर्क है, “वह (आर्यन खान) पहली बार उपभोक्ता नहीं हैं. रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों से पता चलता है कि वह पिछले कुछ सालों से कंट्राबेंड का नियमित उपभोक्ता है.”

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गौरतलब है कि, एनसीबी के दावों के जवाब में उनके वकील अमित देसाई ने मुंबई की अदालत को बताया कि 2 अक्टूबर को एनसीबी अधिकारियों द्वारा छापेमारी के दौरान आर्यन खान क्रूज पर मौजूउ नहीं थे, इसलिए उनके खिलाफ नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप “बेतुका” है. 23 साल के आर्यन खान को उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट और छह अन्य लोगों के साथ मुंबई के तट पर गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर 2 अक्टूबर को मध्य समुद्र में ड्रग्स छापे के बाद गिरफ्तार किया गया था. वह शुक्रवार से मुंबई की जेल में बंद है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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