श्रीनगर : अलगाववादी नेता मसरत आलम को जम्मू कश्मीर हाइकोर्ट ने छोड़ने का आदेश दे दिया.हाइकोर्ट ने उसपर नागरिक सुरक्षा कानून के तहत लगे आरोपों को खारिज कर दिया है. मसरत आलम हुर्रियत नेता है औरमसरत आलम जेल में बंद थे. गौरतलब है कि उनपर पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने का आरोप लगा था. हाइकोर्ट के न्यायधीश हसनैन मसूदी ने इस बात की घोषणा की मसरत को हिरासत में लेने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किया जा रहा है.
गौरतलब है कि मसरत आलम को इस साल 18 अप्रैल को एक रैली के दौरान पाकिस्तान के झंडे फहराने का आरोप था. मसरत को जम्मू -कश्मीर की मुफ्ती सरकार ने छोड़ दिया उसके बाद से इस बात को लेकर संसद में भी हांगामा हुआ था. मसरत के रिहा होने के बाद राज्य के भाजपा और पीडीपी के बीच कड़वाहट पैदा हो गयी थी.
मसरत के रिहाई से संसद में हुए हंगामे के बाद जम्मू के मुफ्ती सरकार ने फिर से उसे हिरासत में ले लिया था, तब जाकर यह विवाद थमा था.