जयपुर : राजस्थान एटीएस पुलिस ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एण्ड सीरिया के लिए कार्य करने, इन्टरनेट पर इसका प्रचार-प्रसार करने, लोगों को इसके सदस्य बनने के प्रेरित करने एवं अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में मोहम्मद सिराजुद्दीन नामक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया गया है.
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एटीएस एवं एसओजी) डॉ. आलोक त्रिपाठी ने बताया कि मोहम्मद सिराजुद्दीन निवासी बी-605 जवाहर एनक्लेव, जवाहर नगर, जयपुर की गतिविधियां संदिग्ध होने की गुप्त सूचना प्राप्त होने पर उसका सत्यापन किया गया. वह मुलत: गुलबर्गा कर्नाटक का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जयपुर में मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद सिराजुद्दीन प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट आफ इराक एण्ड सीरिया पर सक्रिय सदस्य होने, मुस्लिम युवाओं को इस्लामिक स्टेट के लिए कार्य करने के लिए उकसाने की पुख्ता जानकारी प्राप्त होने पर एटीएस के अधिकारियों द्वारा जांच की.
मोहम्मद सिराजुद्दीन के वाट्सअप्प, फेसबुक, टेलीग्राम आदि पर आपतिजनक एवं आतंकी संगठन के प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में लिप्त होना पाया गया. त्रिपाठी ने बताया कि संदिग्ध मोहम्मद सिराजुद्दीन से पूछताछ एवं डाटा विश्लेषण से आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एण्ड सीरिया द्वारा इंटरनेट का प्रयोग कर मुस्लिम युवकों, युवतियों को आईएसआईएस में भर्ती करने के आपराधिक दुष्प्रेरण का खुलासा हुआ है. मोहम्मद सिराजुद्दीन द्वारा वाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम पर कई समूह बनाये गए जिनमें आईएसआईएस की आतंकी एवं जेहादी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया गया है.
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ने बताया कि व्यक्तियों को इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिये प्रेरित करने वाले आपतिजनक मैसेज, फोटो व वीडियों बडी मात्रा में पोस्ट किये. सिराजुद्दीन के आई.एस.आई.एस की ऑन लाइन मासिक पत्रिका ‘दाबिक’ के कई अंक भी प्राप्त किये. उन्होंने कहा कि मोहम्मद सिराजुद्दीन के इस्लामिक स्टेट के अन्य भारतीय एवं विदेशी सदस्यों से सम्पर्कों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है.
सिराजुद्दीन ने प्रतिबन्धित आतंकी संगठन आई.एस.आई.एस. से ऑनलाइन जुडकर इसकी गतिविधियों को ऑनलाइन प्रचारित, प्रसारित कर आतंकी संगठन के कार्य को बढावा देकर अन्य लोगों को इससे विचारधारा से प्रेरित कर सदस्य बनाने प्रचार प्रसार किया. डा त्रिपाठी ने बताया कि एटीएस द्वारा पुलिस थाना एसओजी, राजस्थान, जयपुर में विधि विरुद्घ क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अन्तर्गत अभियोग दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जांच की जा रहा है.