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Broadcasting Bill: केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए मांगा सुझाव, कहा- विचार-विमर्श के बाद जारी होगा नया ड्राफ्ट

Broadcasting Bill: केंद्र सरकार ने कहा कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक का नया मसौदा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जारी किया जाएगा. 15 अक्टूबर तक सरकार ने सुझाव मांगे हैं.

Broadcasting Bill: सरकार ने कहा है कि प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक का नया मसौदा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जारी किया जाएगा. सरकार ने 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे हैं. मामले पर सरकार का कहना है कि इसपर व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा. बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने साल 2023 में नए ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन बिल को ड्राफ्ट किया था.

Pritish Sahay
Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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