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ध्वनि प्रदूषण पर प्रशासन हुआ सख्त, 10 हजार से एक लाख तक वसूलेगा जुर्माना, जानें कहां कितना देना होगा फाइन

निर्धारित समय के बाद पटाखा छोड़ने पर आवासीय क्षेत्र में एक हजार व शांत क्षेत्र में तीन हजार जुर्माना व्यक्ति या घरवाले को देना होगा.

पटना : निर्धारित मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले के खिलाफ अब जुर्माना लगेगा. इसमें अलग-अलग आरोप में 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक जुर्माना भरना होगा. लाउडस्पीकर से ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 10 हजार, एक हजार केवीए से अधिक क्षमता के डीजल जेनरेटर सेट पर एक लाख रुपये के साथ डीजी सेट सील हो जायेगा.

62़ 5 केवीए से 1000 केवीए डीजल जेनरेटर सेट पर 25 हजार का जुर्माना और सेट जब्त किया जायेगा. वहीं 62़ 5 केवीए डीजल जेनरेटर सेट पर 10 हजार जुर्माना लगेगा और सेट जब्त किया जायेगा. सीमेंट, गिट्टी आदि मसाला बनाने वाले उपकरण द्वारा ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर 50 हजार रुपये व उपकरण की जब्ती होगी.

निर्धारित समय के बाद पटाखा छोड़ने पर आवासीय क्षेत्र में एक हजार व शांत क्षेत्र में तीन हजार जुर्माना व्यक्ति या घरवाले को देना होगा. विवाह के दौरान गाजा-बाजा से होनेवाले उल्लंघन, सार्वजनिक रैली व धार्मिक आयोजन पर आवासीय क्षेत्र में 10 हजार व शांत क्षेत्र में 20 हजार रुपये आयोजक को जुर्माना देना होगा.

कार्यक्रम करने पर एक निश्चित परिसर के भीतर पहली बार उल्लंघन करने पर 20 हजार, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 40 हजार व तीसरी बार उल्लंघन करने पर एक साल जुर्माना करने के साथ परिसर को सील किया जायेगा. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12 जून 2020 को अनुमोदित किया था.

अब बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इसे लागू किया है. वायु गुणवत्ता को निर्धारित मानक के अनुरूप बनाये रखने व कार्रवाई की जिम्मेवारी कमिशनर, डीएम व एसपी स्तर के अधिकारी होंगे. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके अलावा अन्य अधिकारियों को अधिकृत किया है.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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