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पंचायत चुनाव में कोरोना से कर्मियों की मौत पर बिहार सरकार देगी 30 लाख, ये आयेंगे दायरे में

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट ने पंचायत चुनाव-2021 के मद्देनजर मतदान कर्मियों के लिए अनुग्रह अनुदान की राशि को विधानसभा चुनाव के अनुरूप करने पर सहमति दे दी.

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में 35 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट ने पंचायत चुनाव-2021 के मद्देनजर मतदान कर्मियों के लिए अनुग्रह अनुदान की राशि को विधानसभा चुनाव के अनुरूप करने पर सहमति दे दी.

अब पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से किसी कर्मी की मौत होती है तो सरकार उनके अाश्रित को 30 लाख का मुआवजा देगी. इसके अलावा चुनाव ड्यूटी के दौरान सामान्य मौत, नक्सली हिंसा में मौत या अस्थायी अपंगता होने पर भी मुआवजा राशि की स्वीकृति दी गयी है.

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान किसी भी मतदान कर्मी की सामान्य अवस्था में मौत होती है तो उसके निकट आश्रित को 15 लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा.

इसके अलावा मतदान कर्मियों की उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाइयों जैसे रोड माइंस, बम विस्फोट, सशस्त्र आक्रमण आदि में मौत होने पर 30 लाख का अनुग्रह अनुदान दिया जायेगा.

अस्थायी रूप से विकलांग होने या अंधापन होने पर साढ़े सात लाख का मुआवजा दिया जायेगा, जबकि उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में इस प्रकार की विकलांगता होने पर 15 लाख का मुआवजा दिया जायेगा.

ये आयेंगे दायरे में

पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, दंडाधिकारी, चौकीदार, ग्राम रक्षा दल, चालक, पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी कर्मी, गृह रक्षक और केंद्रीय सुरक्षा बल

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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