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झारखंड: घर में पनाह देकर बिहार की नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा, 20,000 रुपये जुर्माना

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने छह माह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था. पीड़िता की गवाही कराने के लिए अदालत ने बक्सर व रोहतास के एसपी को पत्र लिखा था. जगन्नाथपुर थानेदार के खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अदालत ने एसएसपी रांची को कार्रवाई का निर्देश दिया था.

रांची: पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग को घर में पनाह देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी मुन्ना कुमार को 20 साल की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है. आपको बता दें कि अदालत ने आरोपी को 20 मार्च को दोषी करार दिया था. इस मामले में सजायाफ्ता मुन्ना कुमार के पिता बजरंग बलि साव बरी हो गये हैं. अदालत ने ये फैसला शनिवार को सुनाया.

हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की हुई सुनवाई

सजायाफ्ता मुन्ना कुमार छह अगस्त 2019 से जेल में है. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने छह माह में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था. पीड़िता की गवाही कराने के लिए अदालत ने बक्सर व रोहतास के एसपी को पत्र लिखा था. जगन्नाथपुर थानेदार के खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अदालत ने एसएसपी रांची को कार्रवाई का निर्देश दिया था.

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2019 का है मामला

अंतत: डेढ़ साल बाद पीड़िता की गवाही दर्ज हो सकी. गवाही के दौरान पीड़िता की ओर से घटना का समर्थन किया गया. बक्सर जिले की नाबालिग पीड़िता ने जगन्नाथपुर थाना में पांच अगस्त 2019 को घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र पटेल नगर हटिया निवासी मुन्ना कुमार पर नाबालिग को घर में पनाह देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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