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Bihar Panchayat Election 2021 : नहीं हुई है देर, मतदाता सूची में अभी भी नये वोटरों के नाम हो सकेंगे शामिल

मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों के नाम एक बार फिर नाम जुड़वाया जा सकेगा. चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया. आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) को निर्देश दिया है कि एक नवंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दें.

पटना. मतदाता सूची में छूटे हुए लोगों के नाम एक बार फिर नाम जुड़वाया जा सकेगा. चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया. आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीइओ) को निर्देश दिया है कि एक नवंबर को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन कर दें.

पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू होने के पहले नौ अगस्त तक मतदाता सूची में दोहरे मतदाताओं के नाम या अन्य प्रकार की त्रुटियां हैं तो उन्हें दूर कर लें. साथ ही 31 अक्तूबर तक बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की जांच कर लें. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह सभी विधानसभा क्षेत्रों के बूथों का ऐसे निर्धारण कर लें, जिससे किसी भी बूथ पर 1500 से अधिक मतदाता नहीं हों.

निर्वाचन आयोग द्वारा हर विधानसभा में पहली जनवरी, 2022 के आधार पर फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश सीइओ को दिया है. इसमें बताया गया राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन एक नवंबर, 2021 को कर दिया जायेगा.

इस बीच में एक से 30 नवंबर तक मतदाताओं से दावा-आपत्ति का आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विशेष अभियान चलाया जा सकता है. आयोग ने सीइओ को निर्देश दिया है कि 20 दिसंबर तक दावा-आपत्ति का निबटारा कर लिया जाये. आयोग ने पांच जनवरी, 2022 को सभी विधानसभा क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि निर्धारित की है.

आयोग ने सीइओ को निर्देश दिया है कि प्रारूप प्रकाशन के पहले सीइओ द्वारा सभी बीएलओ द्वारा अपने बूथों पर भ्रमण किया जायेगा. बीएलओ की जिम्मेदारी दी गयी है कि वे अपने बूथ का फोटो के अलावा अक्षांश व देशांतर को गरूणा एप पर कैप्चर करा दें. साथ वह राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बी बैठक कर इसकी जानकारी दे दें.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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