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बिहार में 20 अप्रैल से होगी गेहूं की सरकारी खरीद, 10 लाख टन खरीद का लक्ष्य, जानिए कितना है समर्थन मूल्य

बिहार में इस साल गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 लाख मीट्रिक टन रखा है. खरीदा गया गेहूं जन वितरण प्रणाली के जरिये प्रदेश में बांटा जायेगा. गेहूं की खरीद सहकारिता विभाग के नियंत्रण में पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों की तरफ से की जायेगी

20 अप्रैल से शुरू होगी खरीद 

बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए गेहूं की खरीद 20 अप्रैल से शुरू होगी. खरीद 31 मई तक की जायेगी. सरकार ने समर्थन मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है. वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य 2115 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित था. इस तरह पिछले साल की तुलना में इस साल समर्थन मूल्य में 10 रुपये का इजाफा किया गया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विवेक कुमार ने इस संदर्भ में अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है.

10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य

सरकार के सचिव विवेक कुमार के मुताबिक बिहार में इस साल गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 लाख मीट्रिक टन रखा है. खरीदा गया गेहूं जन वितरण प्रणाली के जरिये प्रदेश में बांटा जायेगा. गेहूं की खरीद सहकारिता विभाग के नियंत्रण में पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडलों की तरफ से की जायेगी. खरीद के लिए खरीदी केंद्र भी तय किये जायेंगे. गेहूं केवल उन्हीं किसानों से खरीदी जायेगी, जिनका ऑनलाइन निबंधन कृषि विभाग के पोर्टल पर हुआ है. गेहूं खरीदने के 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जायेगा.

गेहूं संग्रहण केंद्रों पर उपलब्ध कराने की तिथि सात जून

बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के गेहूं संग्रहण केंद्रों पर उपलब्ध कराने की तिथि सात जून निर्धारित की गयी है. गेहूं खरीद पर निगरानी के लिए विशेष निरीक्षण प्लान भी बनाया गया है. गेहूं संग्रहण केंद्रों पर लॉट वार 290 क्विंटल गेहूं की प्राप्ति की जायेगी. अधिसूचना में हिदायद दी गयी कि गेहूं संग्रह के लिए गोदामों को भंडार शून्य की स्थिति दिखानी होगी. प्रत्येक गोदाम की वीडियोग्राफी करायी जाये.

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पोर्टल पर अपलोड करना होगा भूमि संबंधित सूचनाओं को

रैयती किसानों की तरफ से कृषि विभाग के पोर्टल पर भूमि संबंधित सूचनाओं को ऑन लाइन अपलोड करने होंगे. इन किसानों को खरीद के समय फोटो युक्त पहचान पत्र मसलन वोटर कार्ड, पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति अथवा भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेजों में से कोई एक के दस्तावेज की छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी. वहीं गैर रैयती किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजी सूचनाओं के बाद स्वत: जनित प्रमाण पत्र पर किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र एवं अन्य फोटो पहचान पत्र खरीद के समय उपलब्ध कराने होंगे.

Prabhat Khabar News Desk
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