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मतदाता सूची में नाम नहीं है तो घबराएं नहीं,दावा आपत्ति फार्म-6 भरकर जुड़वा सकते हैं नाम

KAIMUR NEWS.आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक अगस्त को अद्यतन मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है. इस सूची में कई नये नाम जोड़े गये हैं, वहीं कुछ पुराने नाम हटा दिये गये हैं.

प्रतिनिधि, भभुआ शहर.

आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक अगस्त को अद्यतन मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है. इस सूची में कई नये नाम जोड़े गये हैं, वहीं कुछ पुराने नाम हटा दिये गये हैं. कई लोगों को सूची में अपना नाम नहीं मिलने से घबराहट हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि नाम छूटने या किसी तरह की गड़बड़ी होने पर घबराने की जरूरत नहीं है. लोग अब भी बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं या त्रुटियों को ठीक करवा सकते हैं.

दावा आपत्ति फॉर्म-छह भरकर जुड़वा सकते हैं अपना नाम

एक अगस्त को जारी सूची में अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो उसे निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फॉर्म 6 भरना होगा. यह फॉर्म नये मतदाताओं को जोड़ने या पहले से छूटे नाम को फिर से सूची में शामिल करने के लिए प्रयोग होता है. फॉर्म भरने के साथ ही आवेदक को घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज भी बीएलओ को देने होंगे.

फॉर्म-छह के साथ देने होंगे ये दस्तावेज

*पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि.

*निवास प्रमाण के लिए बैंक पासबुक, बिजली बिल, पानी का बिल, गैस कनेक्शन की रसीद आदि.

*आयु प्रमाण के लिए 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के होने का प्रमाण जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का प्रमाणपत्र आदि. साथ ही इन दस्तावेजों के साथ एक हाल का पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होता है.

31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन

इस संबंध में भभुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं है और वह योग्य हैं तो वह 31 अगस्त तक दावा आपत्ति फार्म छह भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न कर बीएलओ के पास जमा करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं, इसके लिए हर बूथ पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे. साथ ही इसके लिए भभुआ प्रखंड बहुउद्देशीय भवन में भी विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां योग्य मतदाता आकर अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं, और मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने की सुविधा ऑनलाइन भी दी है. इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल https://www.nvsp.in पर जाकर फॉर्म-6 आनलाइन भी भर सकते हैं. जिसके साथ दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होती है और सबमिट करने के बाद बीएलओ आपसे संपर्क करता है. वहीं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर 2025 को किया जायेगा. मालूम हो बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य लगभग 22 वर्षों के बाद किया जा रहा है, आखिरी बार यह कार्य वर्ष 2003 में किया गया था.

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