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क्या पटना में कल से खुलेंगे स्कूल? डीएम के आदेश पर केके पाठक ने जताई नाराजगी, DEO को दिया यह निर्देश

पटना के जिलाधिकारी ने ठंड बढ़ने के कारण कक्षा आठ तक के स्कूल बंद करने का निर्देश दिया था. जिसके बाद सोमवार को शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूल खुलवाने का निर्देश दिया गया है.

बिहार के चर्चित आईएएस अधिकारी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक छुट्टी से लौटने के बाद एक बार फिर लगातार एक्शन में हैं. उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के लिए नया आदेश जारी करते हुए बिहार में ठंड के कारण स्कूलों को बंद करने के डीएम के आदेश को अनुचित बताया है. जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अब सभी सरकारी स्कूल खुलवाने का आदेश डीईओ को दिया है. पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह द्वारा स्कूल बंद करने के आदेश जारी करने के बाद डीईओ को यह आदेश दिया गया है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से पत्र जारी किया गया है.

जानिए डीईओ को क्या दिया गया आदेश…

माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पटना जिले के स्कूलों को 23 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है. मालूम हो कि विभागीय पत्र संख्या- 12/गो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के हस्ताक्षर से 20 जनवरी को एक आदेश जारी किया गया है. जिसके अनुसार किसी भी स्कूल को बंद करने से पहले विभागीय अनुमति लेने की जरूरत है, जो कि पटना के डीएम ने नहीं ली है

अत: संबंधित विभागीय पत्र में निहित निर्देशों का अनुपालन निर्देशानुसार नहीं किए जाने की स्थिति में अपने जिले के सभी विद्यालयों को खुला रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.

डीईओ ने हेडमास्टर को लिखा पत्र

शिक्षा विभाग विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से दिये गये आदेश के बाद मंगलवार से सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जायेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि मंगलवार से सरकारी स्कूलों में कक्षा एक से आठवीं तक की पढ़ाई शुरू कर दी जायेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि वे 23 जनवरी से पूर्व निर्धारित समयानुसार कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ाई शुरू करें. सरकारी स्कूलों में पूर्व तरह की सभी कक्षाएं संचालित की जायेगी.

अब जानिए पटना के डीएम ने क्या दिया था आदेश

बता दें कि पटना के जिलाधिकारी ने ठंड बढ़ने के कारण जिले के क्लास आठ तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों ( प्री-स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) के साथ ही वर्ग आठ तक के कोचिंग क्लासेस को भी 23 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया था. साथ ही क्लास नौ से ऊपर की पढ़ाई सुबह नौ से दोपहर 3:30 बजे तक कराने का निर्देश था. साथ ही बोर्ड परीक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी के साथ विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा. डीएम ने यह आदेश रविवार को जारी किया था.

अब जानिए 20 जनवरी को क्या दिया था आदेश

केके पाठक ने 20 जनवरी को सभी प्रमंडलीय आयुक्त को पत्र लिखकर कहा था कि स्कूल बंद करने के लिए जब शीतलहर में जिला प्रशासन की ओर से कोई आदेश निकाला जाता है, तो वह पूरे जिले पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए.

उन्होंने अनुरोध किया है कि पिछले दिनों शीतलहर के कारण स्कूल बंद करने का आदेश जहां भी निकाला गया है, उसे वापस लिया जाए. जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, इस विभाग ने इन विद्यालयों की समयावधि नौ बजे से पांच बजे तक तय की है. इस समय को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने से पहले शिक्षा विभाग की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए. बात-बात पर विद्यालयों को बंद रखने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए.

उन्होंने कहा था कि जिला दंडाधिकारियों ने जिस तरह का आदेश धारा-144 में पारित किया है. उसमें केवल विद्यालय को ही बंद किया गया है, लेकिन अन्य संस्थानों, मामलों का जिक्र नहीं किया गया है. जैसे कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकानें, व्यावसायिक संस्थानों आदि की गतिविधियों अथवा समय को नियंत्रित नहीं किया गया है.

उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन से यह पूछा जा सकता है कि ये कैसी सर्दी, शीतलहर है, जो केवल विद्यालयों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थानों में नहीं गिरती है. इन कोचिंग में हमारे ही विद्यालयों के बच्चे कक्षा चार से लेकर 12 तक के पढ़ने जाते है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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