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समझौते से खत्म करें वाद विवाद, जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर मध्यस्थता रथ को किया रवाना

जिला जज बलराम दुबे ने कहा मध्यस्थता राष्ट्र के लिए समय की जरूरत है.

मधेपुरा. व्यवहार न्यायालय परिसर से जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 90 दिवसीय राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान को लेकर मध्यस्थता रथ को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलराम दुबे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह रथ गांव-गांव जाकर मध्यस्थता अभियान के लिए लोगों को जागरुक एवं प्रेरित करेगा. इस दौरान जिला जज बलराम दुबे ने कहा मध्यस्थता राष्ट्र के लिए समय की जरूरत है. उन्होंने मध्यस्थता की उपयोगिता, प्रक्रिया एवं इसके लाभों पर प्रकाश डाला. जिला जज ने कहा मध्यस्थता एक प्राचीनतम वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है. वर्तमान समय में भी मध्यस्थता से विवाद खत्म करने पर अदालतों पर बोझ कम होता है और पक्षकारों को शीघ्र न्याय मिलता है. उन्होंने कहा कि न्याय यदि तुरंत एवं बिना खर्च के चाहिये तो मीडिएशन ही सबसे उपयुक्त माध्यम है. जिला जज ने अधिवक्ताओं से अपील किया है कि वे अपने मुवक्किलों को मीडिएशन की प्रक्रिया के लिए प्रेरित करें एवं सहयोग करें. इससे लोगों को शीघ्र, सरल और सुलभ न्याय मिल सके. परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सुशील कुमार तिवारी ने कहा मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है. इस पद्धति के द्वारा विवादों का जल्द से जल्द निबटारा होता है जो कि खर्च रहित है. यह अनवरत मुकदमे बाजी के झंझटों से मुक्त करता है. एडीजे प्रथम वीरेंद्र कुमार चौबे ने कहा इस अभियान में वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा के मामले, चेक बाउंस के मामले, वाणिज्यिक विवाद के मामले, सेवा विवाद के मामले, शमनीय अपराधिक मामले उपभेक्ता विवाद के मामले, ऋण वसूली के मामले, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित मामले, बेदखली से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, अन्य दीवानी मामले निस्तारित कराये जायेंगे. – 30 सितंबर तक चलेगा अभियान, आम जनता को जोड़ना व छोटे-छोटे मामलों का निपटारा करना है लक्ष्य- डीएलएसए सचिव पूजा कुमारी साह ने कहा कि राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का उद्देश्य आम जनता को इस व्यवस्था से जोड़ना और छोटे-मोटे मामलों का निपटारा बिना मुकदमेबाजी के करना है. इसके लिए आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है. यह अभियान एक जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान अन्य न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी सिविल कोर्ट के कर्मचारी आदि मौजूद रहे.

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