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झारखंड के नंबर की गाड़ी अब नहीं चलेगी बिहार में, कराना होगा नया निबंधन

इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाये जायेंगे और ऐसे वाहनों का बिहार के नंबर के लिए निबंधन कराया जायेगा.

पटना. झारखंड या दूसरे प्रदेश की नंबर वाली गाड़ियां यदि बिहार में नियमित चलेंगी, तो उन्हें यहां निबंधन कराना अनिवार्य होगा. परिवहन विभाग ने यह निर्देश सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को दिया है.

विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि झारखंड से निबंधित गाड़ियों का परिचालन नियमों का उल्लंघन कर बिहार में लगातार किये जाने की शिकायत मिल रही है.

झारखंड से निबंधन करा कर स्थायी रूप से बिहार में वाहनों के परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई के निर्देश दिये गये हैं.

इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाये जायेंगे और ऐसे वाहनों का बिहार के नंबर के लिए निबंधन कराया जायेगा. विभागीय सचिव के निर्देश पर सभी डीटीओ कार्यालयों में विभागीय पदाधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान जिलों से मिली रिपोर्ट की समीक्षा की गयी. वहीं, सभी डीटीओ, एमवीआइ, इएसआइ को निर्देश दिया गया कि योजनाओं को लंबित रखने वालों को चिह्नित कर कर्मियों व अधिकारियों पर कार्रवाई करें.

उन्होंने कहा कि वाहनों के निबंधन, ड्राइविंग लाइसेंस एवं अन्य सुविधाओं, योजनाओं के लंबित होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी को चिह्नित कर उन पर कार्रवाई की जायेगी.

सचिव ने नालंदा जाकर डीएम, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ परिवहन के विभिन्न योजनाओं एवं अन्य योजनाओं की समीक्षा की है. उन्होंने निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लाभुकों के बीच अनुदान राशि कैंप लगा कर दें.

नालंदा जिले में योजनाओं की समीक्षा के बाद सचिव ने विभिन्न योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा के भागन बिगहा जंक्शन के एनएच -एसएच दोनों पर आइआरसी मानकों के अनुरूप स्पीड ब्रेकर बनाने का निर्देश दिया.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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