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बिहार में अब तय समय पर होंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज, नहीं चलेगा कागजात की कमी का बहाना

विभाग के संज्ञान में यह मामला आया है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया के क्रम में अंचल स्तर पर आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों के नहीं होने और आवेदन के तथ्यों में त्रुटि एवं भिन्नता होने के कारण प्रायः आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाता है. इससे आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

पटना. अब कागजात नहीं मिलने को वजह बताकर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन को रद्द या उसकी प्रक्रिया में विलंब नहीं किया जा सकेगा. इसे तय समयसीमा में ही पूरा करना होगा. इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है. साथ ही विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखकर इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है. विभाग के संज्ञान में यह मामला आया है कि ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया के क्रम में अंचल स्तर पर आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों के नहीं होने और आवेदन के तथ्यों में त्रुटि एवं भिन्नता होने के कारण प्रायः आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाता है. इससे आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

कई प्रावधानों में हुए बदलाव

विभाग ने बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) नियमावली 2020 के उपनियम – 3 (क) एवं 3 (ख) में किये गये प्रावधानों के तहत कई बदलाव किये हैं. इसके तहत आवेदक द्वारा दाखिल खारिज याचिका ऑनलाइन समर्पित करने पर आवेदक को एक टोकन नं प्राप्त होगा. यह आवेदन अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होगा. अंचल अधिकारी आवेदन को देखने के बाद आवेदन को संबंधित कर्मचारी को आवेदन की त्रुटि जांच के लिए भेज देंगे. राजस्व कर्मचारी आवेदन में अंकित तथ्यों की जांच संलग्न दस्तावेज से तीन कार्य दिवस में करेंगे. इस दौरान वे यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदन में अंकित सभी तथ्य और आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं अथवा नहीं.

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अंचल अधिकारी को भेजी जायेगी रिपोर्ट

आवेदन में अंकित सभी तथ्य सही होने और आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न होने पर राजस्व कर्मचारी उस आवेदन पर त्रुटि जांच की रिपोर्ट की सूचना ऑनलाइन संबंधित अंचल अधिकारी को भेज देंगे. इसके बाद आवेदक को कम्प्यूटर जेनरेटेड वाद संख्या प्राप्त होगा. आवेदन में अंकित तथ्यों में कोई त्रुटि होने और आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं होने की स्थिति में राजस्व कर्मचारी सभी त्रुटियों का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट के साथ आवेदन को वापस कर देंगे. साथ ही इससे संबंधित सूचना अंचल अधिकारी को देंगे. अंचल अधिकारी आवेदन को आवश्यक संशोधन के लिए आवेदक को वापस करेंगे.

संशोधित आवेदन पर राजस्व कर्मचारी के पास होगा केवल स्वीकृत का विकल्प

आवेदक द्वारा आवश्यक संशोधन के बाद फिर से आवेदन किये जाने पर आवेदन अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी के लॉगिन में दिखेगा. राजस्व कर्मचारी के पास अब इस आवेदन को सिर्फ स्वीकृत करने का विकल्प होगा. स्वीकृति के बाद आवेदक को कम्प्यूटर जेनरेटेड वाद संख्या प्राप्त होगा. पुनः प्राप्त आवेदन में पहले बताई गयी त्रुटियों के अतिरिक्त अन्य किसी नई त्रुटि का उल्लेख या अन्य कोई दस्तावेज आदि की कमी की रिपोर्ट राजस्व कर्मचारी नहीं कर सकेंगे. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद दाखिल खारिज वाद सं निश्चित अवधि में निष्पादित करने की जिम्मेदारी संबंधित राजस्व कर्मचारी और संबंधित अंचल अधिकारी सहित राजस्व अधिकारी की होगी.

Prabhat Khabar Digital Desk
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