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मोतिहारी डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, जानें पटना हाई कोर्ट ने क्यों जारी किया आदेश…

अदालती आदेश के बाद भी कोर्ट में शपथ पत्र दायर नहीं करने और इस एवज में सशरीर उपस्थित नहीं होने पर पटना हाई कोर्ट नाराजगी जाहिर करते हुए पश्चिम चंपारण के डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है.

मोतिहारी के डीएम के खिलाफ पटना हाईकोर्ट ने वारंट जारी करते हुए मोतिहारी के एमपी को कहा है कि 17 जनवरी को उन्हें हर हाल में कोर्ट में उपस्थित करायें. न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने भुवनेश्वर कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया .

कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि यह मामला याचिकाकर्ता के वेतन से संबंधित है . उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने पांच दिसंबर, 2022 को मोतिहारी के जिलाधिकारी के निर्देश दिया था कि वह याचिकाकर्ता के वेतन देने संबंधित मामले पर उचित निर्णय लेते हुए अगली सुनवाई में कोर्ट में शपथ पत्र दायर करें. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर इस बीच उनके द्वारा शपथ पत्र दायर नहीं किया गया तो उन्हें स्वयं अदालत में उपस्थित होकर इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी कि क्यों आज आदेश का पालन नहीं किया गया.

अदालती आदेश के बाद भी न तो जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में शपथ पत्र ही दायर किया गया और ना ही वह स्वयं उपस्थित होकर कोर्ट को इस बात की जानकारी दी कि अदालती आदेश का पालन उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया है . इसपर अदालती आदेश के बाद भी कोर्ट में शपथ पत्र दायर नहीं करने और इस एवज में सशरीर उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पश्चिम चंपारण के डीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए मोतिहारी के एसपी को निर्देश दिया कि वे मोतिहारी के डीएम को 17 जनवरी को हर कीमत पर अदालत में उन्हें उपस्थित करायें.

Prabhat Khabar Digital Desk
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