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खाताधारकों को राहत, अब डाकघर में न्‍यूनतम बैलेंस नहीं होने पर देना होगा केवल 50 रुपये जुर्माना

डाकघर के बचत खाताधारकों के लिए अच्‍छी खबर यह है कि डाक विभाग ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना घटा कर आधा कर दिया है.

सुबोध कुमार नंदन, पटना. डाकघर के बचत खाताधारकों के लिए अच्‍छी खबर यह है कि डाक विभाग ने बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर लगने वाला जुर्माना घटा कर आधा कर दिया है.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार डाकघर बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस मेंटेनेंस न रखने पर लगाया जाने वाला फाइन 100 रुपये से घटा कर 50 रुपये कर दिया गया है. इसमें जीएसटी शामिल है.

यह पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट स्कीम 2019 के नियमों में बदलाव के तहत किया गया. डाकघर बचत खाता नियमों के मुताबिक वर्तमान में खाताधारकों को 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस मेंटेनेंस रखना अनिवार्य है.

पटना सा‍हिब डिविजन के डाक अधीक्षक शंभू सिंह ने बताया कि अगर खाते में से मेंटेनेंस चार्ज काटने पर बैलेंस शून्य हो गया डाकघर खाता अपने आप बंद हो जायेगा. साथ ही अगर डाकघर के बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस न रखा जाये तो ब्याज का भुगतान भी नहीं किया जायेगा.

न्यूनतम बैलेंस का नियम साइलेंट खातों पर भी लागू होता है. साइलेंट वे खाते होते हैं, जिनमें तीन लगातार वित्तीय वर्षों में कोई ट्रांजेक्‍शन नहीं की गयी हो. बचत खाता में एक माह में चार बार तक नकद निकालने पर चार्ज शुल्क नहीं लगता है.

इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर निकाली गयी कुल राशि का 0.50 फीसदी या 25 रुपये चार्ज लिया जाता है. हालांकि खाताधारकों को नकद जमा करते समय कोई चार्ज नहीं देना होता है. बचत खाता या चालू खाता है तो खाताधारक बिना अन्‍य चार्ज दिये हर माह 25 हजार रुपये तक निकासी कर सकते हैं.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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