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Cash Limit: घर में कैश रखने की क्या है लिमिट? जानिए सरकार के नियम

2000 के नोट बंद होने के बाद से लोग घर में नकदी रखने को लेकर चिंतित हैं. बुनियादी सवालों में से एक यह है कि घर में कितनी नकदी रखी जा सकती है. वरीय सीए राजेश खेतान बताते है कि दो बातों पर निर्भर करता है. पहला आपकी आर्थिक स्थिति और दूसरा लेन-देन.

टैक्स चोरी या काले धन जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए देश में नकदी और लेन-देन को लेकर कई नियम हैं. लेकिन जब से सरकार ने दो हजार रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का एलान किया है, तब से लोग घर में नकदी रखने को लेकर चिंतित हैं. बुनियादी सवालों में से एक यह है कि क्या घर में कितनी नकदी रखी जा सकती है. घर में नकदी रखना दो बातों पर निर्भर करता है. पहला आपकी आर्थिक स्थिति और दूसरा लेन-देन. अगर आप घर में बड़ी मात्रा में नकद रखते हैं, तो नियमों को समझ लें, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

कैश रखने की नहीं है लिमिट 

वरीय सीए राजेश खेतान ने बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप घर में एक निश्चित सीमा तक नकदी रख सकते हैं. कोई नियम आपको घर पर सीमित मात्रा में नकदी रखने के लिए बाध्य नहीं करता है. दूसरे शब्दों में आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार घर में नकदी रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार आप अपने घर में कितनी भी नकदी रख सकते हैं. लेकिन अगर जांच एजेंसी आपको पकड़ती है, तो आपको उसके साधन का खुलासा करना होगा.

इन हालातों में हो सकती है कार्रवाई 

राजेश खेतान ने बताया कि अगर आपने वह पैसा कानूनी तौर पर कमाया है और उसके पूरे दस्तावेज हैं या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आप स्रोत नहीं बता पा रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. सामान्य तौर पर कारोबार स्थल पर सर्वे के दौरान 10 लाख से अधिक राशि मिलने पर उसे सर्च में बदला जा सकता है. साथ ही आप किसी भी सौदे में दो लाख से कम ही राशि स्वीकार कर सकते हैं, वरना आप पर सौ फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

भरना पड़ सकता है जुर्माना

खेतान ने बताया कि अगर आप उस नकदी के बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. आपसे नकदी निकासी पर उस राशि का 137 फीसदी तक कर लगाया जा सकता है.

Prabhat Khabar News Desk
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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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