-मतदाता पुनरीक्षण कार्य में जन्म तिथि मिलान जरूरी वीरपुर. डीएम सावन कुमार रविवार को छातापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 45 अंतर्गत भीमनगर पंचायत के वार्ड संख्या 01 स्थित मतदान केंद्र संख्या 01 पहुंचकर डीएम ने मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य का जायजा लिया. मतदाता पुनरीक्षण कार्य कर रहे बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए. बीएलओ ने लोगों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात कही. डीएम ने कहा कि जन्मतिथि का मिलान जरूरी है. 11 दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज का होना जरूरी है. यदि कुछ नहीं है तो जमीन की रसीद तो होगी, जमीन की रसीद से मतदाताओं के पहचान करें. डीएम ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है. इसके तहत बीएलओ प्रत्येक वोटर के घर- घर जा रहें है. उन्हें फॉर्म दे रहें है. फॉर्म भरकर एक से दो दिनों में वापस कर दें. ताकि ट्रेक वेरिफिकेशन के दौरान आपका नाम आ जाए. स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति जो मतदाता बनने की अर्हता रखता है. वो भारत का नागरिक हो और जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो ये महत्वपूर्ण है. उसी फॉर्म में ये बात भी वर्णित है कि जिसका 1987 से पहले जन्म हुआ हो वे लोग केवल अपना जन्मदिन लिखकर दे देंगे. 1987 से 2003 के बीच जिनका जन्म हुआ है. अपने माता या पिता में से किसी एक व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित करते हुए देंगे, वहीं जिसका जन्म 2003 के बाद हुआ है वे अपने माता और पिता दोनों का प्रमाणपत्र देंगे. जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उक्त व्यक्ति का जन्म कहां हुआ है. निरीक्षण के दौरान एसडीएम नीरज कुमार, बीडीओ सुजीत कुमार मिश्रा, सीओ हेमंत कुमार अंकुर आदि पदाधिकारी मौजूद थे.
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