पहल : परिवहन विभाग ने शुरू किया सर्व क्षमा योजना सुपौल. वाहन कर बकाया होने के कारण आर्थिक बोझ से परेशान वाहन मालिकों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने सर्व क्षमा योजना शुरू किया है. इस योजना के तहत एकमुश्त टैक्स जमा कर भारी अर्थदंड और ब्याज से मुक्ति पाई जा सकती है. इस योजना का लाभ उठाने का अंतिम मौका 31 मार्च 2025 तक ही है. अपर जिला परिवहन पदाधिकारी वसुंधरा प्रियदर्शनी ने बताया कि विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में परिवहन, गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-टेलर व बैट्री चालित इलेक्ट्रिक वाहन मालिक द्वारा समय पर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गये थे. ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है. कहा कि 31 मार्च के बाद योजना समाप्त हो जायेगा. यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है. इन्हें मिल सकता है लाभ टैक्स डिफॉल्टर ट्रेक्टर-ट्रेलर, बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन, निबंधित, अनिबंधित परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के स्वामी, ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर जो बकाया कर के कारण आर्थिक संकट में हैं. क्या हैं योजना के प्रमुख लाभ – ट्रेक्टर-ट्रेलर वाहन स्वामियों के लिए एकमुश्त 30 हजार जमा करने पर शेष कर और अर्थदंड से पूर्ण छूट. – सभी प्रकार के निबंधित-अनिबंधित वाहन मालिकों के लिए मूल पथकर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से राहत. – अस्थायी निबंधन फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से मुक्ति. – ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर डीलर मूल व्यापार कर और 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से छूट. – हरित कर बकाया भुगतान करने वालों को भी अर्थदंड में छूट का लाभ. – नीलाम पत्र वापस लिया जाएगा, यदि वाहन स्वामी एकमुश्त टैक्स और अर्थदंड का भुगतान कर दें.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है