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मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई, ED को जमा करनी होगी सॉफ्ट कॉपी

दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक सीडी/डीवीडी/पेन ड्राइव में सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी फाइल करने को भी कहा है.

aapदिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर 10 मई को सुनवाई के लिए  सूचीबद्ध किया है. कोर्ट ने ईडी को 8 मई तक सीडी/डीवीडी/पेन ड्राइव में सप्लीमेंट्री चार्जशीट की सॉफ्ट कॉपी फाइल करने को भी कहा है. बता दें, इससे पहले ईडी ने बीते गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ तीसरा पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था. इसी आरोप पत्र में ईडी ने पहली बार सिसोदिया का ईडी ने जिक्र भी किया था.

आप के बड़े नेताओं और ‘दक्षिण के समूह’ का षड्यंत्र – ईडीः गौरतलब है कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने आरोप पत्र में दावा किया था कि दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी (AAP) के बड़े नेताओं, भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के साथ-साथ वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम श्रीनिवासुलु रेड्डी समेत दक्षिण के समूह का षड्यंत्र था.

ईडी ने 9 मार्च को किया था मनीष सिसोदिया को गिरफ्तारः बता दें, दिल्ली आबकारी मामले में  ईडी ने डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बीते 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था, जबकि, ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. इसी मामले में दिल्ली की  राउज एवेन्यू कोर्ट ने 29 अप्रैल को मनीष सिसोदिया की हिरासत 8 मई तक बढ़ा दी थी. वहीं, सीबीआई की ओर से जांच मामले में कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी. 

Pritish Sahay
Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

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