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गुमला में PLFI के पांच उग्रवादियों को 10-10 साल की सजा, 50-50 हजार रुपये का भरना होगा जुर्माना भी

केस में आठ गवाहों की गवाही करायी गयी है. घटना पांच मई 2020 की है. घटना के अगले दिन विनिता उरांव ने गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि विनिता उरांव अपने बच्चों के साथ खाना खाकर घर में सोने की तैयारी कर रही थी

गुमला थाना के वृंदा नायकटोली निवासी विनिता उरांव के परिजनों की हत्या करने के प्रयास करनेवाले पीएलएफआइ के पांच उग्रवादियों को एडीजे-चार अंजनी अनुज की अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनायी है. आरोपी राम नारायण गोप, राम किशुन गोप, रमेश गोप, सोमनाथ गोप व परमेश्वर गोप को धारा 307/149 के तहत 10-10 साल की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक-एक साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन मो जावेद हुसैन ने दलीलें पेश की.

केस में आठ गवाहों की गवाही करायी गयी है. घटना पांच मई 2020 की है. घटना के अगले दिन विनिता उरांव ने गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि विनिता उरांव अपने बच्चों के साथ खाना खाकर घर में सोने की तैयारी कर रही थी. उसी रात 8:30 बजे कुछ व्यक्ति उसके घर के पास आकर दरवाजे पर लात मारी और गाली गलौज करते हुए कहने लगे की दरवाजा खोलो आज तुम लोगों को खत्म कर देंगे. इसके बाद विनिता ने उसकी आवाज पहचान कर अपने गांव के बगल में रहने वाले बसंत गोप के रूप में की.

इसके बाद वो अपने बच्चों की जान बचाने की सोच कर डर कर लाइट बंद करके हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ कर घर के मुख्य दरवाजे के किनारे छुप गयी. वे लोग फिर दरवाजा पर लात मारने लगे और दरवाजा पर फायरिंग करने लगे. फायरिंग बंद होने के बाद बसंत गोप ने कहा कि परमेश्वर तुम दरवाजा को तोड़ दो. इसके बाद दरवाजा टूटते ही एक ने जान से मारने के नियत से घर में अंदर फायरिंग की. जैसे ही एक व्यक्ति मेरे घर में प्रवेश किया, वैसे ही विनिता ने अपने परिवार की जान बचाने के नियत से उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. इसके बाद वह व्यक्ति पीठ के बल गिर गया, जिसे उसके साथी ने अपने कंधा में लाद कर ले गये. इसके अगले दिन बसंत गोप का शव वृंदा जंगल से मिला.

Prabhat Khabar News Desk
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