वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद बकाया राशि देने वाले से 12 प्रतिशत सूद लिया जायेगा प्रतिनिधि कोडरमा. नगर पंचायत के प्रशासक शंभू प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक हुई. बैठक में उन्होंने बताया कि नगर पंचायत कोडरमा क्षेत्र अंतर्गत होल्डिंग टैक्स बकायेदारों जिन्होंने नोटिस भेजने के बावजूद बकाया होल्डिंग टैक्स की राशि का भुगतान नहीं किया हैं, वैसे होल्डिंग धारकों का बैंक खाता फ्रीज किया जायेगा. उन्होंने कहा कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 (1) के तहत तहत बकायेदारों के नाम का बैंक खाता तथा अन्य वित्तीय प्रपत्र चाहे एकल या संयुक्त रूप से धारण हो जब्त कर बकाया राशि की वसूली की जा सकती है. इसके अलावा कुर्की, जब्ती के लिए बॉडी वारंट निर्गत करना और देय कर की वसूली के लिए चल एवं अचल संपत्ति की जब्ती एवं बिक्री की जायेगी. भवनों को सीलबंद करने की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि विलंब से टैक्स देने पर प्रति माह एक प्रतिशत ब्याज भी लगता है. वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद बकाया राशि देने वाले से एकमुश्त 12 प्रतिशत सूद जोड़कर टैक्स लिया जायेगा. इस कारण सभी करदाताओं को समय पर टैक्स जमा करने की अपील की गयी. उन्होंने बताया कि मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस, लॉज बैंक्विट हॉल, होटल आदि पंजीकृत नहीं होने पर जुर्माना किया जायेगा. जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठान दुकानदार ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया हैं वैसे प्रतिष्ठानों दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दंड शुल्क एवं दुकानों प्रतिष्ठानों को सील किया जायेगा. मौके पर नगर मिशन प्रबंधक संजीत कुमार साहु, राजस्व निरीक्षक बसंत कुमार, आशीष कुमार, लेखपाल रामदेव साव, चॉइस कंसलटेंसी के विशाल कुमार दुबे, रितिका एजेंसी जन सुविधा केंद्र के विकास कुमार, तिलक कुमार, राजन कुमार, राहुल कुमार आदि मौजूद थे.
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