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Ranchi News : सीबीआइ ने बैंक घोटाला केस में 10 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

5.33 करोड़ रुपये का लोन लेकर किया था घोटाला

वरीय संवाददाता, रांची. सीबीआइ ने बैंक से 5.33 करोड़ रुपये का लोन लेकर घोटाला करने के केस में 10 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है. जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया है, उनमें ट्रस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर के जतिन सहाय, बैंक के जीएम केवल कुमार गर्ग, बैंक अधिकारी जयकांत लाल दास, वित्त अधिकारी सुब्रता हलधर, मेसर्स क्लियर इमेजिंग सर्विस के प्रोपराइटर मयंक साहा, रोमी साहा, सीए पंकज अग्रवाल, वैलुअर संजय कुमार, सप्लायर राजेश कुमार और कुमार राजेश शामिल हैं. मामले को लेकर 25 अप्रैल 2024 को बैंक ऑफ इंडिया रांची जोन के डिप्टी जोनल मैनेजर से मिली शिकायत के आधार पर सीबीआइ ने जांच कर छह अगस्त 2024 को केस दर्ज किया था. दर्ज केस के अनुसंधान के दौरान सीबीआइ ने पाया कि मयंक साहा और रोमी साहा ने 26 फरवरी, 2018 को बैंक ऑफ इंडिया के रिटेल बैंकिंग सेंटर में पहुंचकर 38 लाख रुपये लोन लेने के लिए आवेदन दिया था. इसके बाद बैंक ने उनका लोन स्वीकृत कर दिया. इसी तरह मेसर्स आइकॉन इंफ्रा सर्विस के संचालक मयंक साहा ने 1:50 करोड़ का क्रेडिट लोन बैंक के एसएमइसीसी शाखा से लिया था. इसके बाद रोमी साहा ने तीन करोड़ रुपये का टर्म लोन लिया. टर्म लोन लेने के दौरान मयंक साहा की ओर से यह बताया गया था कि उन्होंने ट्रस्ट डायग्नोस्टिक के जतिन सहाय के साथ पार्टनरशिप किया था और पैसे से एमआरआइ मशीन खरीदी गयी है. लेकिन सीबीआइ ने जांच के दौरान पाया कि मशीन नहीं खरीदी गयी थी, बल्कि एमआरआइ मशीन खरीदने से संबंधित कोटेशन कंप्यूटर कारोबार से जुड़े राजेश कुमार श्रीवास्तव और कुमार राजेश से लिये गये थे.

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