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छवि रंजन की जमानत याचिका पर 18 जुलाई को सुनवाई

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की.

रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया. इडी को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय प्रदान किया गया है. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 18 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि प्रार्थी चार मई 2023 से जेल में बंद है. हिरासत की अवधि लगभग 22 माह हो चुकी है. इस मामले में सरकार से अभियोजन स्वीकृति भी नहीं ली गयी है. अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए प्रार्थी को जमानत देने का आग्रह किया. वहीं, प्रतिवादी इडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास ने इंस्ट्रक्शन लेने और जवाब दायर करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. उल्लेखनीय है कि रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने जमानत याचिका दायर की है. इडी ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को छवि रंजन, बड़ंगाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस मामले में छवि रंजन, अमित अग्रवाल समेत 10 आरोपियों के खिलाफ इडी ने पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है. छवि रंजन पर रांची के उपायुक्त रहने के दौरान फर्जी कागजातों के आधार पर सेना के कब्जे वाली भूमि की खरीद-बिक्री करने का आरोप है.

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