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दाहू यादव ने सरेंडर करने के लिए ED से मांगा एक माह का वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 15 दिनों का समय

इसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने दाहू के खिलाफ गैरजमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. वारंट जारी होने के बाद दाहू अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करता रहा.

अवैध खनन घोटाले में फरार चल रहे अभियुक्त राजेश यादव उर्फ दाहू यादव ने प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को पत्र लिख कर सरेंडर करने के लिए एक महीने का समय मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उसे 15 दिनों के अंदर जांच अधिकारी के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया था. अवैध खनन घोटाले की जांच के दौरान इडी ने दाहू यादव को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ.

इसके बाद पीएमएलए कोर्ट ने दाहू के खिलाफ गैरजमानती गिरफ्तारी का वारंट जारी किया. वारंट जारी होने के बाद दाहू अग्रिम जमानत लेने की कोशिश करता रहा. हाइकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसे जमानत देने से इनकार कर दिया.

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साथ ही जांच अधिकारी के समक्ष सरेंडर करने के लिए 15 दिनों का समय दिया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गयी अवधि समाप्त हो चुकी है, लेकिन दाहू ने सरेंडर करने के बदले इडी को एक पत्र लिखा है. इसमें उसने खुद को बीमार बताते हुए फिलहाल सरेंडर करने में असमर्थता जतायी है.

Prabhat Khabar News Desk
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