22.4 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

दुमका में विदेशी महिला से दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश, जमीन कब्जाने वालों की भी मांगी रिपोर्ट

खंडपीठ ने राज्य सरकार को सभी जिलों में हुए अपराध और उसके खिलाफ की गयी कार्रवाई से संबंधित शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया.

रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने दुमका के हंसडीहा में स्पेनिश बोलनेवाली महिला (ब्राजीलियाई नागरिक) से हुए गैंगरेप मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को महिलाओं के खिलाफ होनेवाले अपराध पर रोक लगाने का निर्देश दिया.

वहीं, लोगों की भूमि पर जबरन कब्जा करनेवालों के खिलाफ एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा. साथ ही खंडपीठ ने राज्य सरकार को सभी जिलों में हुए अपराध और उसके खिलाफ की गयी कार्रवाई से संबंधित शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने माैखिक रूप से राज्य में हो रहे नशा के कारोबार पर कड़ी टिप्पणी की. कहा कि राज्य में ब्राउन शुगर, अफीम, ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से हो रहा है. उसकी चपेट में युवा आ रहे हैं. उसकी बिक्री पर सख्ती बरतते हुए तत्काल रोक लगायी जाये.

Also Report : नलिन सोरेन मेरे अभिभावक व चाचा, आशीर्वाद में ले लूंगी दुमका सीट से जीत : सीता सोरेन

कोर्ट ने कहा कि राज्य में अफीम की खेती को पुलिस समय-समय पर नष्ट करती है. इसके बावजूद अफीम की खेती हो रही है. इसके खिलाफ सघन अभियान चलाने की जरूरत है, ताकि नशा का कारोबार जड़ से खत्म हो सके. खंडपीठ ने पिछले दिन भी मामले की सुनवाई के दाैरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि नशा के कारोबार के लिए झारखंड हैवेन (स्वर्ग) जैसा बन गया है. पुलिस-प्रशासन के रहते हुए अवैध कारोबार कैसे हो रहा है. इस पर सख्ती के साथ रोक लगनी चाहिए. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नाै अप्रैल की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में जमीन पर जबरन कब्जा करने से संबंधित मामले में 200 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है. महिला अपराध को रोकने के लिए पुलिस तत्पर रहती है. हेल्पलाइन नंबर भी जारी है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel