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झारखंड: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमतिवाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, ईडी ने मांगा समय

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने को लेकर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश को हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई. 26 फरवरी को अगली सुनवाई होगी.

रांची: पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. इसके बाद ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की. इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी. पीएमएलए स्पेशल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमतिवाली याचिका खारिज कर दी थी.

ईडी ने की समय की मांग
पीएमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ईडी की ओर से एएसजीआई एसवी राजू ने जवाब के लिए समय मांगा. सोमवार को सुनवाई करने का आग्रह किया. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की.

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झारखंड के पूर्व सीएम की याचिका अदालत ने कर दी थी खारिज 
पीएमएलए की विशेष अदालत ने पिछले दिनों दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा था. उन्होंने कोर्ट को बताया कि 23 फरवरी से शुरू होनेवाला बजट सत्र दो मार्च तक चलेगा. इस बीच 27 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे. सत्र के दौरान मनी बिल पास कराना होता है. इसके लिए बहुमत की जरूरत पड़ती है. ऐसे में हेमंत सोरेन की उपस्थिति आवश्यक है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद हेमंत सोरेन हाईकोर्ट पहुंचे हैं. अब इस मामले में 26 फरवरी को सुनवाई होगी.

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जमीन घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग केस में जेल में हैं हेमंत सोरेन
उल्लेखनीय है कि झारखंड की राजधानी रांची के बड़गाईं अंचल की 8.5 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में ईडी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. फिलवक्त वह 7 मार्च तक न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (होटवार) में बंद हैं. उनसे ईडी की टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है.

Guru Swarup Mishra
Guru Swarup Mishrahttps://www.prabhatkhabar.com/
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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