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चारा घोटाला: लालू यादव समेत 38 अभियुक्तों को आज सुनायी जाएगी सजा, जानें कितने साल तक की हो सकती है जेल

चारा घोटाले के दोषी लालू यादव समेत 38 अभियुक्तों को आदालत सजा सुनायेगी, लालू समेत 3 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जुड़ेंगे. डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू को कुछ दिनों पहले सजा सुनाई गयी थी.

रांची : चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले आरसी-47 ए/96 में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये लालू सहित 38 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि अभियुक्तों की सजा पर फैसला करेंगे. न्यायाधीश एसके शशि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार तथा रिम्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जुड़ेंगे. सुनवाई के लिए सोमवार को दिन के 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है़ इसे लेकर अदालत ने जेल प्रशासन को पत्र भेजा है. ज्ञात हो कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी.

रिम्स में लालू सहित दो हैं भर्ती :

38 में से दो अभियुक्त लालू प्रसाद तथा डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद रिम्स में भर्ती हैं. वहीं, 36 अभियुक्त बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में हैं. लालू प्रसाद तथा डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था रिम्स से की जायेगी, जबकि 36 अभियुक्तों की पेशी होटवार जेल से होगी. 15 फरवरी को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने फैसला सुनाया था.

बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर ने बताया कि रिम्स में भर्ती लालू यादव समेत दो अन्य दोषी अदालत में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये पेश होने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की गयी है.

बता दें कि अदालत सोमवार को दोपहर 12 बजे सजा सुनाना शुरू करेगी अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है. उन्होंने बताया कि इन धाराओं में लालू प्रसाद यादव को सात वर्ष तक की कैद हो सकती है.

Posted by : Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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