23.2 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Ranchi News: राज्यपाल ने सोशल ऑडिट सोसाइटी नियमावली को दी मंजूरी

Ranchi News : राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

रांची. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड सोशल ऑडिट सोसाइटी नियमावली 2023 को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इसके तहत सोसाइटी का निबंधित कार्यालय रांची में होगा. इसका नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार होगा तथा यह स्वतंत्र संस्था होगी. नियमावली के तहत अनुसूचित व गैर अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत ग्राम सभा को मदद दी जायेगी. इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा के मामले में ग्रामीण समुदाय को लाभान्वित करनेवाले कार्यक्रमों की सामाजिक लेखा परीक्षा ली जायेगी. इसके माध्यम से मनरेगा और केंद्र व राज्य की योजनाओं और कार्यक्रमों के सामाजिक लेखा परीक्षण का कार्य होगा. इस सोसाइटी की जिम्मेवारी सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए दिशानिर्देश और नियमावली बनाने की होगी.

निदेशक की होगी नियुक्ति, तीन वर्ष होगा कार्यकाल

नियमावली के तहत इस सोसाइटी के निदेशक की नियुक्ति की जायेगी और इनका न्यूनतम कार्यकाल तीन वर्ष का होगा. अधिकतम पांच वर्ष या 65 वर्ष (जो पहले हो) के तहत बढ़ाया जा सकेगा. भर्ती के समय अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होगी. इस सोसाइटी के सदस्य सभी राज्यस्तरीय रिसोर्स पर्सन, जिला रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, विलेज रिसोर्स पर्सन, कंसल्टेंट, यंग प्रोफेशनल्स, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और मॉनिटर अपने पद के आधार पर होंगे. सहयोग करने के लिए सामाजिक विकास विशेषज्ञ की नियुक्ति की जायेगी. इसके अलावा काम-काज निबटाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा विशेषज्ञ भी होंगे. इसके अलावा शासी निकाय का गठन होगा, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे. जबकि विकास आयुक्त उपाध्यक्ष व ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य सचिव होंगे. निकाय में वित्त विभाग, पंचायती राज विभाग के सचिव, महालेखाकार, गैर सरकारी संगठन और महिला स्वयं सहायता समूह आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel