रांची. स्वास्थ्य विभाग अपने यहां अनुबंध और आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले कर्मियों और अन्य तरह के लंबित बिलों का नियमित तरीके से भुगतान करेगा. इस मामले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्त निदेशक ने कार्यालय आदेश निकाल कर सभी जिलों के सिविल सर्जन को लंबित बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया. विभाग द्वारा जारी निर्देश के तहत प्रत्येक माह का शत प्रतिशत भुगतान अगले माह की 25 तारीख तक करने को कहा गया है. बिलों को जानबूझकर रोक कर रखने पर संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जायेगी.
कई तरह के भुगतान लंबे समय से लंबित
एनएचएम ने स्वास्थ्य योजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों की वित्तीय समीक्षा के दौरान यह पाया कि जिला और प्रखंड स्तर पर कई तरह के भुगतान, काम पूरा होने के बाद भी लंबे समय तक लंबित हैं. निदेशक वित्त ने कहा कि इससे राज्य के साथ ही विभाग की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है. साथ ही योजना से संबंधित वित्तीय उपलब्धि भी प्रभावित होती है. आपको बता दें कि विभाग के अपर मुख्य सचिव ने पूर्व की समीक्षा बैठकों के दौरान कहा था कि वित्तीय मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनता के पैसे का सदुपयोग हो और योजनाएं समय पर पूरी हों.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है