रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने अपराधी अखिलेश सिंह के शूटर कन्हैया सिंह व सुधीर दुबे को कोर्ट से मिली जमानत रद्द करने के लिए राज्य सरकार की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की. इस दाैरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने बताया कि कन्हैया सिंह व सुधीर दुबे को जमानत मिलने के बाद से इनके खिलाफ कई नये मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसकी सुनवाई लंबित है. जमानत मिलने के बाद कन्हैया सिंह के खिलाफ आठ नये केस व सुधीर दुबे के खिलाफ पांच नये मुकदमे हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दोनों की जमानत रद्द करने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि कन्हैया सिंह व सुधीर दुबे को जमशेदपुर के सोनारी थाना कांड से संबंधित हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी. इन पर अमित राय की हत्या करने का आरोप था. सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील याचिका दायर की गयी थी तथा जमानत देने का आग्रह किया गया था. हाइकोर्ट ने वर्ष 2019 में कन्हैया सिंह व सुधीर दुबे को जमानत प्रदान कर दिया था, जबकि दो अन्य सजायाफ्ता को बेल नहीं मिली थी. इसके बाद राज्य सरकार की ओर से हस्तक्षेप याचिका दायर कर उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गयी थी.
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