रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने चेलिस रियल स्टेट एलएलपी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने इस दाैरान याचिकाकर्ता कंपनी को रांची स्मार्ट सिटी में जमीन के बदले जमा की गयी राशि का 95 प्रतिशत वापस करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कहा कि महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जमा राशि का 95 प्रतिशत भुगतान अगली सुनवाई की तिथि को या उससे पहले भुगतान किया जायेगा. भुगतान होने पर प्रतिवादियों को विषयगत भूखंडों का आवंटन रद्द करने और इसे फिर से नीलामी के लिए रखने की अनुमति रहेगी.
अगली सुनवाई के लिए पांच मई की तिथि निर्धारित की
याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा पेश की जा रही 95 प्रतिशत राशि बिना किसी पूर्वाग्रह के प्राप्त होगी. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने पांच मई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा.
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