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झारखंड के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच की मिली स्वीकृति, 29 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर

झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य के पांच पूर्व मंत्रियां की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने की अनुमति दी गयी है. पूर्व मंत्री अमर बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ जांच होगी. कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

Jharkhand News: झारखंड के पांच पूर्व मंत्रियों पर प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए प्रारंभिक जांच (Preliminary Enquiry-PE) होगी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार 25 जुलाई, 2023 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में इस पर स्वीकृति दी गयी. इसके तहत राज्य के पांच पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉ नीरा यादव, लुईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच के लिए प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज करने की अनुमति दिये जाने की स्वीकृति दी गई. बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पांचों पूर्व मंत्रियों पर पीई दर्ज करने को लेकर निगरानी विभाग को निर्देश दिया था. अब पांचों पूर्व मंत्रियों से पूछताछ होगी. इधर, कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी.

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने पीई दर्ज करने की मांगी थी अनुमति

बता दें कि पंकज कुमार यादव बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज करने की अनुमति मांगी गयी थी. इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के पांच पूर्व मंत्रियों के खिलाफ पीई दर्ज करने का अनुरोध किया था.

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पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश की स्वीकृति, सीएम को जाेरदार स्वागत

दूसरी ओर, झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसले में पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति मिलने पर झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लाइज फेडरेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत करते हुए आभार जताया. झारखंड मंत्रालय परिसर में फेडरेशन के सदस्यों ने सीएम को जोरदार स्वागत किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मियों को पूरे मान- सम्मान के साथ बेहतर माहौल में काम करने का मौका मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. इस दिशा में उनकी जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वे पूरी उर्जा के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए राज्य के विकास को गति दे सकें.

झारखंड कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मिली हरी झंडी

  • झारखंड निर्यात नीति-2023 की स्वीकृति

  • झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल में मनोनीत निदेशक के प्रावधान करने की स्वीकृति

  • झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त्त (संशोधन) नियमावली-2023 की स्वीकृति

  • संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमान्य करने की स्वीकृति

  • राज्य कर्मियों/सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति

  • मुख्यमंत्री द्वारा वन महोत्सव के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके निजी जमीन पर वृक्ष लगाने पर उनके बिजली के विपत्र में प्रति वृक्ष पांच यूनिट बिजली पर सब्सिडी दिये जाने की स्वीकृति

  • झारखंड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24/10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली 2021 की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम – 9 (क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में संशोधन की स्वीकृति

  • झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत्त 24 /10/2014) यथा प्रथम संशोधित नियमावली, 2016 एवं द्वितीय संशोधित नियमावली 2021 में संशोधन की स्वीकृति

  • वित्त विभाग, झारखंड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई. वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-कोषागार, सांस्थिक वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टाफ कार चालक/चालक/ समूह ‘घ’ के पदों पर 10 वर्षों की लगातार सेवा पूर्ण कर चुके नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति

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  • केंद्र प्रायोजित पुनरीक्षित मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत बाल देख-रेख संस्थानों में आवासित बच्चों की देखभाल मद की नये दर की स्वीकृति

  • केंद्र प्रायोजित ‘प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मिशन शक्ति (सामर्थ्य) के तहत संशोधित स्वरूप में कार्यान्वयन की स्वीकृति

  • केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत संचालित आंगनबाड़ी सेवाएं अंतर्अगत विभिन्न मदों के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश एवं क्रियान्वयन दर में संशोधन की स्वीकृति

  • केंद्र प्रायोजित किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (Scheme for Adolescent Girls – SAG) के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन

  • केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अंतर्गत 8301.21 लाख रुपये की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त महागामा शहरी जलापूर्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति

  • मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभुकों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति

  • आतंकवाद निरोधी दस्ता में झारखंड राज्य में संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्राधिकार प्रदान करने की स्वीकृति

  • रांची में नवगठित अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के पीठासीन पदाधिकारी के एक पद के सृजन की स्वीकृति

  • झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन, 2016 में संशोधित पांच साल में 10 बराबर किस्तों में भूमि मूल्य भुगतान करने संबंधी प्रावधान का विस्तारीकरण की स्वीकृति

  • झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम – 235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर C-DAC, Kolkata द्वारा संचालित Jhar-CERT (Centre for Computer Emergency Response for the Government of Jharkhand) परियोजना को तीन साल का अवधि विस्तार देने की स्वीकृति. साथ ही पूर्व में परियोजना के लिए स्वीकृत 88.14 करोड़ (अट्ठासी करोड़ चौदह लाख ) को संशोधित कर कुल 70.77 (सत्तर करोड़ सतहत्तर लाख ) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति

  • राज्य स्तर पर NCVT/SCVT मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए Directorate General of Training, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार उम्मीदवारों के Centralized Online Admission निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के Web Portal – iti.jharkhand.gov.in के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति

  • ज्ञानोदय योजना अंतर्गत राज्य के सरकारी विद्यालयों के लिए सुनो बच्चों, आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन (गुरु जी) की गाथा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन एवं Tribal Hero Shibu Soren नामक पुस्तकों की खरीद और वितरण मनोनयन के आधार पर मेसर्स प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड से किये जाने के लिए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के अधीन शिथिल किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति

  • जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्राप्त सुझाव एवं रूप-रेखा के तहत राज्य के जल संसाधन से संबंधित आंकड़ों के समन्वयन, संग्रहण, प्रसारण तथा राज्य अंतर्गत सभी विभागों के जलीय आंकडों को एक मंच पर लाने के लि एक समर्पित संगठन के रूप में State Water Informatics Centre (SWIC) स्थापित करने की स्वीकृति

  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड ऑप्थाल्मिक सहायक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति

  • झारखंड फार्मास्युटिकल नीति -2023 की स्वीकृति

  • केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में केंद्र सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में तत्संबंधी संशोधन करने के लिए झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में पुरःस्थापित करने की स्वीकृति

  • झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 का प्रख्यापन की स्वीकृति दी गई.

Samir Ranjan
Samir Ranjan
Senior Journalist with more than 20 years of reporting and desk work experience in print, tv and digital media

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