रांची. ऑनलाइन पेपर व ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जमा नहीं करने के कारण झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकार (झारेरा) ने अब तक 200 बिल्डरों को नोटिस जारी किया है. झारेरा के अध्यक्ष बिरेंद्र भूषण ने बताया कि पूर्व में ऑफलाइन मोड में 620 प्रोजेक्ट का निबंधन किया गया है. निबंधन के उपरांत सभी बिल्डरों को एक पत्र के साथ निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था. उस पत्र में यह अंकित था कि झारेरा वेबसाइट के क्रियाशील होने पर भवन के सभी वांछित कागजात को अविलंब अपलोड करेंगे. उक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में निबंधन स्वत: रद्द समझा जायेगा एवं वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के तहत दंड के भागी भी होंगे.
बारी-बारी से जारी किया जा रहा नोटिस
आठ अप्रैल तक कुल 620 प्रोजेक्ट में से केवल 72 प्रोजेक्ट का विवरण ही झारेरा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है. अध्यक्ष ने कहा कि वैसे प्रोजेक्ट जिन्हें ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है, उसके बिल्डरों को यह आदेश दिया जाता है कि 30 अप्रैल तक अपने प्रोजेक्ट की विवरणी अपलोड करें एवं नगर निगम द्वारा निर्गत ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी जमा करें. अन्यथा कार्रवाई की जायेगी. 17 अप्रैल तक 200 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया है. अध्यक्ष ने कहा कि शेष के लिए भी बारी-बारी से नोटिस जारी किया जा रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है