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झारखंड के इन सरकारी कर्मियों को बड़ी राहत, नहीं होगी वेतन की वसूली, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Jharkhand High Court: झारखंड सचिवालय सहायक सेवा और निजी सहायक संवर्ग कर्मचारियों के अधिक वेतन भुगतान की वसूली नहीं होगी. हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को इस पर जवाब दायर करने को कहा है.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने झारखंड सचिवालय सहायक सेवा और निजी सहायक संवर्ग के अधिकारियों से अधिक वेतन की वसूली को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया.

मामले की सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख निर्धारित

मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 26 जून की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने पक्ष रखा. उन्होंने राज्य सरकार के वसूली संबंधी संकल्प पर रोक लगाने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी चंद्रभूषण कुमार, अश्विनी कुमार लाल, विजय कुमार, मनोज कुमार झा, सुरेश कुमार दास, प्रमोद कुमार व अन्य अधिकारियों की ओर से अलग-अलग याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने अधिक वेतन के नाम पर वसूली संबंधी सरकार के आदेश को गलत बताते हुए चुनौती दी है.

Also Read: अदालत की शरण में पहुंचे डॉ राजकुमार, कहा- बिना पक्ष सुने ही हटाया गया रिम्स निदेशक के पद से

Sameer Oraon
Sameer Oraon
A digital media journalist having 3 year experience in desk

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