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झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी लागू, जानिए कैसे उठा सकते हैं लाभ

झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लागू हो गयी है. इसकी गजट अधिसूचना उद्योग विभाग ने जारी कर दी है. इसके साथ ही यह राज्य में प्रभावी हो गया है. अब राज्य में निजी क्षेत्र के जो भी औद्योगिक पार्क या लॉजिस्टिक पार्क बनाये जायेंगे, उन्हें राज्य सरकार की इस नीति का लाभ मिल सकेगा.

Jharkhand Government News: झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 लागू हो गयी है. इसकी गजट अधिसूचना उद्योग विभाग ने जारी कर दी है. इसके साथ ही यह राज्य में प्रभावी हो गया है. अब राज्य में निजी क्षेत्र के जो भी औद्योगिक पार्क या लॉजिस्टिक पार्क बनाये जायेंगे, उन्हें राज्य सरकार की इस नीति का लाभ मिल सकेगा.

आकार और क्षमता के अनुरूप सब्सिडी का प्रावधान

नयी नीति में इंडस्ट्रियल पार्क के आकार और क्षमता के अनुरूप सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिसमें परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान है. पर इसमें अपर लिमिट तय कर दी गयी है.

जानें कितनी मिलेगी सब्सिडी

10 एकड़ में पांच यूनिट क्षमता के पार्क बनाने पर सात करोड़ रुपये सब्सिडी का प्रावधान है. इसी तरह 15 एकड़ में छह यूनिट क्षमता के पार्क बनाने पर 9.55 करोड़, 25 एकड़ में आठ यूनिट क्षमता के पार्क बनाने पर 14.65 करोड़, 40 एकड़ में 11 यूनिट की क्षमता पर 22.30 करोड़ व 75 एकड़ में 18 यूनिट क्षमता के पार्क बनाने पर 40 करोड़ रुपये तक सब्सिडी दिये जाने का प्रावधान किया गया है.

मिलेगी कई और सुविधाएं

इसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में पांच प्रतिशत सालाना अगले पांच वर्षों के लिए दिये जायेंगे. स्टांप ड्यूटी व निबंधन शुल्क में शतप्रतिशत वापसी का प्रावधान है. स्किल डेवलपमेंट सब्सिडी के रूप 13 हजार रुपये प्रति कर्मचारी दिये जायेंगे. इसमें शर्त रखी गयी है कि प्रशिक्षण प्राप्त करनेवाले कर्मचारी को झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए और उन्हें दो वर्ष तक नियुक्त करना होगा.

इन मामलों में मिलेगा लाभ

उक्त लाभ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क, ज्वाइंट वेंचर अथवा पीपीपी मोड इंडस्ट्रियल पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क व लॉजिस्टिक पार्क के लिए दिये जायेंगे. पार्क में अप्रोच रोड, इंडस्ट्रियल पार्क तक पहुंच पथ का निर्माण, इंडस्ट्रियल एस्टेट के इंटरनल रोड का निर्माण व ड्रेनेज की सुविधा का भी निर्माण करना होगा. साथ ही स्ट्रीट लाइट, पानी का वितरण, बिजली, गैस के वितरण की सुविधा, कम्यूनिकेशन नेटवर्क, वेयरहाउस, पीएचसी, प्रशिक्षण केंद्र, कॉमन फैसलिटी सेंटर व डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के साथ बनाना होगा. इसके लिए मास्टर प्लान बनाकर पहले मास्टर प्लान कमेटी से मंजूरी लेनी होगी.

लॉजिस्टिक पार्क में भी सुविधा देनी होगी

लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एयर फ्रेट स्टेशन, वेयर हाउस, कोल्ड चेन या फ्री ट्रेड वेयरहाउस जोन लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी के दायरे में आयेंगे. इसके तहत कार्गो की सुविधा देनी है, साथ ही आंतरिक सड़क, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, डिस्पोजल सुविधा, पावर लाइन, फीडर पार्किंग, सोलर पैनल आदि की सुविधा उपलब्ध होगी.

Rahul Kumar
Rahul Kumar
Senior Journalist having more than 11 years of experience in print and digital journalism.

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