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झारखंड पंचायत चुनाव: किसी के समर्थन में नहीं कर सकेंगे प्रचार मंत्री-विधायक, इन चीजों पर लगी पाबंदी

झारखंड पंचायत चुनाव में घोषणा के साथ ही विधायक मंत्री किसी के प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे. साथ ही साथ कोई भी नेता किसी भी तरह का शिलान्यास नहीं कर पाएंगे.

रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ नगर निकाय और कैंटोलमेंट क्षेत्र को छोड़ कर पूरे राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है. चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है. ऐसे में राज्य सरकार का कोई भी मंत्री व विधायक समेत किसी भी राजनीतिक दल या एनजीओ से जुड़े लोगों के किसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करना प्रतिबंधित किया गया है.

मंत्री और अन्य अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की योजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जायेगा. लोगों को किसी तरह की सुविधा देने या योजना लागू करने से संबंधित आश्वासन नहीं दिया जा सकेगा. सांसदों व विधायकों द्वारा पंचायत क्षेत्रों के लिए किसी तरह का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा. चुनाव कार्यों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा.

आचार संहिता लागू रहने के बावजूद पहले से स्वीकृत योजनाओं पर काम होता रहेगा. केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यांवयन पर कोई पाबंदी नहीं होगी. पहले से स्वीकृत योजनाओं की टेंडर प्रक्रिया पर भी कोई रोक नहीं होगी. पूर्व से स्वीकृत नयी योजनाओं का कार्यांवयन पंचायत क्षेत्रों को छोड़ कर शुरू किया जा सकता है. आपातकालीन योजनाएं जैसे सूखा व बाढ़ आदि की स्थिति में लागू करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी.

सांसद व विधायक निधि से कार्यांवित हो रही योजनाओं का काम चलता रहेगा. पूर्व से स्वीकृत व क्रियांवित हो रही योजनाओं को छोड़ कर स्थानीय पंचायतों द्वारा कार्यांवित की जानेवाली योजनाओं का काम नहीं होगा. किसी चालू योजना पर काम कराने के लिए अनुष्ठानिक कार्य व शिलान्यास आदि नहीं किया जायेगा. राज्य में विकास से संबंधित कार्यों की प्रगति से संबंधित उपलब्धियों का चुनाव के दौरान प्रचार करने पर भी रोक होगी.

वोटिंग से 48 घंटे पहले रुक जायेगा चुनाव प्रचार व सभा

आदर्श आचार संहिता का पालन करना सभी पदों के प्रत्याशियों के लिए अनिवार्य है. निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान किसी के सार्वजनिक सभा करने या उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं होगी. मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का इनाम देना भी अपराध माना जायेगा.

किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झंडा, बैनर आदि लगाने का कार्य भवन मालिक की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जायेगा. भवन, अहाते या दीवार पर चुनाव प्रचार के लिए नारे लिखना, चुनाव चिह्न पेंट करना या पोस्टर चिपकाने का कार्य मकान मालिक की लिखित सहमति लेने बाद भी नहीं किया जा सकेगा.

कोई भी अभ्यर्थी या उसका समर्थक किसी सार्वजनिक स्थल, भवन, दीवार, खंभे, वृक्ष आदि पर किसी भी प्रकार का झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगायेगा. चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार, नारे, चिह्न आदि नहीं लिखेगा. किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झंडे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाये जायेंगे. सरकारी, अर्द्धसरकारी परिसदनों, विश्रामगृहों, डाक बंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव कार्य के लिए किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक द्वारा नहीं किया जायेगा.

उपासना स्थल का उपयोग प्रचार के लिए नहीं

कोई भी प्रत्याशी किसी धर्म, संप्रदाय या जाति की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा करनेवाला काम नहीं करेगा. वोट के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जायेगा. पूजा या उपासना के किसी स्थल जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा.

Posted By: Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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