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Jharkhand Travel Guidelines 2021 : झारखंड परिवहन विभाग का दिशा निर्देश जारी, बस व ऑटो संचालन के लिए इन शर्तों का पालन जरूरी, नहीं ले सकते तय किराया से ज्यादा भाड़ा

बस परिचालन को लेकर गुरुवार को परिवहन विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर (एसओपी) जारी किया. विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. बस संचालकों से कहा गया है कि वे अपने स्टाफ को कोरोना का टीका दिलाना सुनिश्चित करें.

jharkhand unlock 5 guidelines for bus रांची : बस सहित अन्य व्यावसायिक वाहनों में यात्रियों से पहले से तय किराया ही लेना है. इससे ज्यादा पैसा लेनेवाले वाहन संचालक व स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी. वहीं, सीट से ज्यादा सवारी ले जाने पर भी कार्रवाई की जायेगी. बस या अन्य व्यावसायिक वाहनों में सीट भर सवारी ही बैठा सकते हैं. सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बसों के शीशे खुले रखने को कहा गया है, ताकि हवा आ जा सके. बसों में एसी नहीं चलेगी.

बस परिचालन को लेकर गुरुवार को परिवहन विभाग ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर (एसओपी) जारी किया. विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी. बस संचालकों से कहा गया है कि वे अपने स्टाफ को कोरोना का टीका दिलाना सुनिश्चित करें.

वहीं, यात्रियों से भी टीका लेकर यात्रा करने की अपील की गयी है. चालक व सह चालक सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. वाहनों को नियम के तहत सैनिटाइज करना है. यात्रा के दौरान यात्री व स्टाफ सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकेंगे. गुटखा, धूम्रपान, खैनी पर रोक रहेगी.

टैक्सी के लिए निर्देश

टैक्सी के लिए उनका निबंधन ही रूट पास माना जायेगा. निजी वाहनों के व्यावसायिक प्रयोग पर एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी.

टैक्सी चालक को यात्रा के दौरान यात्रियों का पूरा ब्योरा रजिस्टर में अंकित रखना होगा. यात्रियों को भी टैक्सी का नंबर, चालक का नंबर आदि रखना होगा

बसों के लिए निर्देश

सक्षम प्राधिकार से जारी परमिट ही बस का पास होगा. तय रूट पर ही बसें चलेंगी. तय जगह पर ही बसों का ठहराव होगा.

बसों में प्रवेश व निकासी के अलग-अलग दरवाजे होने चाहिए. बस संचालक रूटवार चालक, सह चालक का मोबाइल नंबर और पता आदि का ब्योरा अपने पास रखेंगे.

चालक के केबिन में यात्रियों के प्रवेश पर रोक रहेगी. ड्राइवर का केबिन नहीं होने पर प्लास्टिक या पर्दे से केबिन बनाना होगा

ऑटो व ई-रिक्शा के लिए निर्देश

ऑटो का निबंधन व्यावसायिक वाहन के तौर पर होना चाहिए. परमिट ही रूट का पास माना जायेगा.

ई-रिक्शा के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी रूट पास ही उनका पास माना जायेगा. आदेश को शीशे पर चिपकाये रखना होगा.

ऑटो व ई-रिक्शा चालकों को भी यात्रियों का ब्योरा रखना होगा. यात्री भी ऑटो व ई-रिक्शा का नंबर व चालक का मोबाइल नंबर पास में रखेंगे.

Posted By : Sameer Oraon

Prabhat Khabar News Desk
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