23.6 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाइकोर्ट ने JSSC को लगायी फटकार, आज 11.30 बजे अध्यक्ष को बुलाया

झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जतायी. इस मामले में अब अध्यक्ष को अदालत में हाजिर होने को कहा गया है.

रांची : झारखंड हाइकोर्ट (Jharkhand High Court) की फटकार और कड़े रुख के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) (JSSC) ने गुरुवार शाम को ‘स्नातक प्रशिक्षित संयुक्त शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2016’ के 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया. इससे पहले सुबह के वक्त जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने उक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर दायर पांच दर्जन से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने प्रार्थियों और जेएसएससी का पक्ष सुना. अदालत ने प्रतियोगिता परीक्षा की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जतायी. अदालत ने कहा कि हमने पांच अगस्त की सुनवाई में जेएसएससी को शिक्षक परीक्षा की स्टेट मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था. इसके बावजूद आयोग की वेबसाइट पर सिर्फ अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है.

अदालत ने कहा- मेरिट लिस्ट व स्कोर कार्ड जानना अभियार्थियों का अधिकार

अदालत ने कहा कि मेरिट लिस्ट व स्कोर कार्ड जानना सभी अभ्यर्थियों का अधिकार है. अदालत के आदेश के बावजूद स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं करना, कुछ संदेह पैदा करता है. लाखों अभ्यर्थियों की मेहनत का सवाल है, इसको जेएसएससी ने गंभीरता से नहीं लिया है और न ही अदालत के आदेश का पालन किया है. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जरूरत पड़ी, तो किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराने का आदेश दे सकते हैं. अगर जेएसएससी (JSSC) स्टेट मेरिट लिस्ट जारी नहीं करता है, तो अदालत अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगी. नाराज अदालत ने जेएसएससी के अध्यक्ष को छह सितंबर की सुनवाई के दौरान दिन के 11:30 बजे सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है. अदालत ने हाइकोर्ट की रजिस्ट्री से आइटी एक्सपर्ट बुलाया. खुली अदालत में जेएसएससी की वेबसाइट को खोला गया और स्टेट मेरिट लिस्ट देखने का प्रयास किया. अदालत ने जेएसएससी के अधिकारी से पूछा कि कहां है मेरिट लिस्ट? इस पर बताया गया कि स्टेट मेरिट लिस्ट आयोग ने जारी नहीं किया है, सिर्फ स्कोर कार्ड अभ्यर्थियों का जारी किया गया है.

जेएसएससी ने मांगा समय

इससे पूर्व जेएसएससी (JSSC) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत को बताया कि अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड व अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी का मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाये, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया.

26 विषयों में 17572 शिक्षकों की होनी थी नियुक्ति

प्रार्थियों का कहना है कि जेएसएससी (JSSC) ने वर्ष 2016 में 26 विषयों में राज्य के हाइस्कूलों में 17,572 पदों पर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू की थी. वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट मेरिट लिस्ट के आधार पर शेष रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति का आदेश दिया था. इस नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञापित पदों में लगभग 4000 से अधिक पद रिक्त रह गये हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन जेएसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरश: अनुपालन नहीं किया है.

Also Read: झारखंड विधानसभा नियुक्ति मामला में हाइकोर्ट ने सरकार से दोनों आयोगों की मांगी रिपोर्ट

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel