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प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति का मामला फिर कोर्ट पहुंचा, शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में दायर की एलपीए

नियमावली में बताया गया है कि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में शिक्षकों की प्रोन्नति की अर्हता तय की गई है. वर्ष 2015-16 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि ये शिक्षक वर्ष 1993 प्रोन्नति नियमावली के अधीन नहीं हैं.

रांची, सुनील झा : झारखंड में मध्य विद्यालय के शिक्षकों को अब तक प्रोन्नति नहीं मिली है. शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी कई जिलों के द्वारा अब तक इसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की गयी है. झारखंड में अलग-अलग समय में नियुक्त शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर आपस ही उनके हित में टकराव की स्थिति है. हाईकोर्ट द्वारा पिछले दिनों शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर दिए आदेश के के खिलाफ संघ ने हाईकोर्ट में एलपीए दायर किया है. एलपीए झारखंड प्रगतिशिल शिक्षक संघ ने दायर किया है. संघ प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के अनुरूप प्रोन्नति की मांग कर रहा है. संघ के प्रदेश महासचिव बलजीत सिंह ने बताया कि राज्य गठन के बाद झारखंड में प्रोन्नति नियमावली 1993 को अंगीकृत किया गया. इसके लिए अलग से कोई नियमावली नहीं बनी, पर विभाग द्वारा नियमावली के अनुरूप प्रोन्नति नहीं दी जा रही है. सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति से आए शिक्षकों में से किसे प्रोन्नति मिलेगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है.

उन्होंने कहा कि यह केवल प्रोन्नति के लिए आवश्यक शर्तों की व्याख्या करता है. नियमावली में यह बताया गया है कि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में शिक्षकों की प्रोन्नति की अर्हता तय की गई है. उन्होंने कहा है कि वर्ष 2015-16 में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि ये शिक्षक वर्ष 1993 प्रोन्नति नियमावली के अधीन नहीं हैं.

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Prabhat Khabar News Desk
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